गुरुग्राम। ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट (ओसी) मिलने के बाद भी मकानों में निर्माण कार्य कराने, मानक के अनुरूप निर्माण न करने के मामले में आधा दर्जन इलाकों की 41 इमारतों की ओसी रद की गई है। जिला नगर योजनाकार प्रवर्तन (डीटीपीई) विभाग ने यह कार्रवाई करते हुए इन इमारतों को सील करने सहित मालिकों पर एफआईआर दर्ज कराने की भी प्रक्रिया को अमल मेें लाने की बात कही है।
डीटीपीई आरएस बाठ ने बताया कि विगत 10 नवंबर को आदेश जारी किए गए थे कि संबंधित जेई अपने-अपने इलाकों में अवैध निर्माणों पर नजर रखें। ओसी मिलने के बाद भी निर्माण करा रहे मकान मालिकों को चिह्नित करें। इसके लिए पांच जेई के नेतृत्व में अलग-अलग पांच टीमें बनाई गई थीं। प्रत्येक जेई के पास छह से सात इलाकों की निगरानी की जिम्मेदारी आई थी। अब संबंधित जेई के निरीक्षण के बाद पेश की गई रिपोर्ट के आधार पर पालम विहार, उप्पल साउथ एंड, विपुल वर्ल्ड सनसिटी, डीएलएफ-वन, वाटिका सेक्टर-83, एलामेडा डीएलएफ में कुल 41 मकानों की ओसी रद की गई है। इनमें से कई मकानों में तो प्रदूषण को कम करने के लिए एनजीटी द्वारा दिए गए निर्माण न करने के आदेश के बाद भी निर्माण होता मिला है। कार्यालय द्वारा आने वाले समय में इन इमारतों को सील कर संबंधित मालिकों पर एफआईआर दर्ज कराने की कार्रवाई भी की जाएगी। अवैध निर्माण को लेकर डीटीपीई विभाग द्वारा कोई नरमी नहीं बरती जाएगी।