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Gurugram News: बड़े बकायेदारों की सूची तैयार, 22 को भेजा नोटिस
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नगर निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स न चुकाने वाले बकायेदारों पर कसा शिकंजा
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। नगर निगम गुरुग्राम ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़े बकायेदारों को नोटिस जारी करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। निगम की ओर से प्रत्येक जोन में उन संपत्ति मालिकों की पहचान की जा रही है, जिन पर 50 लाख रुपये से अधिक का टैक्स बकाया है। प्रत्येक जोन में बकायेदार डिफॉल्टरों की सूची तैयार की गई है और 22 ऐसे लोगों को नोटिस जारी किया गया है।
संयुक्त आयुक्त विशाल कुमार के निर्देशानुसार जोन-2 के जोनल टैक्सेशन अधिकारी पंकज कुमार के नेतृत्व में मंगलवार को 22 प्रमुख बकायेदारों को नोटिस जारी किए गए। अधिकारियों का कहना है कि अन्य बकायेदारों को भी नोटिस भेजे जा रहे हैं।
हरियाणा नगर निगम अधिनियम के तहत नगर निगम गुरुग्राम की सीमा में स्थित सभी प्रकार के भवनों व खाली प्लाॅटों का प्रतिवर्ष प्रॉपर्टी टैक्स अदा करना अनिवार्य है। प्रॉपर्टी टैक्स की अदायगी नहीं करने पर 18 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज लगाया जाता है और बकायेदार प्रॉपर्टी मालिकों को नोटिस भेजकर प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने की हिदायत दी जाती है। इसके बावजूद प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं कराया जाता है तो संबंधित प्रॉपर्टी को सील करके उसकी नीलामी प्रक्रिया भी की जा सकती है।
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अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। नगर निगम गुरुग्राम ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़े बकायेदारों को नोटिस जारी करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। निगम की ओर से प्रत्येक जोन में उन संपत्ति मालिकों की पहचान की जा रही है, जिन पर 50 लाख रुपये से अधिक का टैक्स बकाया है। प्रत्येक जोन में बकायेदार डिफॉल्टरों की सूची तैयार की गई है और 22 ऐसे लोगों को नोटिस जारी किया गया है।
संयुक्त आयुक्त विशाल कुमार के निर्देशानुसार जोन-2 के जोनल टैक्सेशन अधिकारी पंकज कुमार के नेतृत्व में मंगलवार को 22 प्रमुख बकायेदारों को नोटिस जारी किए गए। अधिकारियों का कहना है कि अन्य बकायेदारों को भी नोटिस भेजे जा रहे हैं।
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हरियाणा नगर निगम अधिनियम के तहत नगर निगम गुरुग्राम की सीमा में स्थित सभी प्रकार के भवनों व खाली प्लाॅटों का प्रतिवर्ष प्रॉपर्टी टैक्स अदा करना अनिवार्य है। प्रॉपर्टी टैक्स की अदायगी नहीं करने पर 18 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज लगाया जाता है और बकायेदार प्रॉपर्टी मालिकों को नोटिस भेजकर प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने की हिदायत दी जाती है। इसके बावजूद प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं कराया जाता है तो संबंधित प्रॉपर्टी को सील करके उसकी नीलामी प्रक्रिया भी की जा सकती है।
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