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Gurugram News: इनेलो नेता दिलबाग सिंह की सात दिन की रिमांड बढ़ी
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ईडी ने विशेष न्यायाधीश की कोर्ट में किया था पेश
कोर्ट ने आगामी सुनवाई के लिए 23 जनवरी तय की
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। इनेलो नेता दिलबाग सिंह की रिमांड अवधि सात दिन के लिए बढ़ा दी गई है। मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने इनेलो नेता दिलबाग सिंह को जिला सत्र न्यायाधीश एवं सह-विशेष न्यायाधीश (मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम 2002) सूर्य प्रताप सिंह की कोर्ट में पेश किया। टीम ने कोर्ट को बताया कि आरोपी से पूछताछ जारी है। कुछ ओर जानकारी के लिए सात दिनों की रिमांड और चाहिए। ईडी की अर्जी को मंजूर करते हुए कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए अब 23 जनवरी की तारीख नियत की है।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम ने धन शोधन के एक मामले में यमुना नगर स्थित पूर्व विधायक दिलबाग सिंह के आवास पर पिछले दिनों छापेमारी की थी। पांच दिन चली छापेमारी के बाद आरोपी पूर्व विधायक दिलबाग सिंह और उनके करीबी खनन कारोबारी कुलविंद्र राणा को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद टीम ने पूछताछ के लिए आरोपी को कोर्ट से सात दिनों के रिमांड पर ले लिया था।
ईडी के सहायक निदेशक आनंद कुमार पांडेय ने पूर्व विधायक को गुरुग्राम में स्पेशल न्यायाधीश सूर्य प्रताप सिंह की कोर्ट में मंगलवार को पेश किया। उन्होंने कोर्ट में दाखिल रिपोर्ट में कहा कि आरोपी के खिलाफ यमुनानगर और बिलासपुर थानों में साजिश रचने व धोखाधड़ी के कई केस दर्ज हैं। उनसे अभी कई अन्य महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करनी है। ऐसे में उनकी रिमांड अवधि को सात दिनों के लिए और बढ़ाया जाए।
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यह था मामला
विदेशी हथियार और शराब के मामले में ईडी की अनुशंसा पर यमुनानगर के प्रताप नगर थाने में पूर्व विधायक दिलबाग सिंह के खिलाफ दो अलग-अलग केस भी दर्ज किए गए हैं। जनवरी के पहले सप्ताह में शुरू हुई तलाशी में पता चला कि आरोपी अवैध कारोबार का सिंडिकेट चला रहा था। आरोपी यमुनानगर के पड़ोसी जिले में '' माझा समूह'' के नाम से खनन कर रहे थे। आरोपियों ने अवैध खनन कर मोटी कमाई की थी। ईडी की टीम ने छापेमारी के दौरान पूर्व विधायक की स्कॉर्पियो और लैंड क्रूजर गाड़ियों, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस व परिवार के सदस्यों के मोबाइल फोन व बैंक खाते की डिटेल भी ली थी। पूर्व विधायक दिलबाग सिंह के करीबियों संजीव गुप्ता बिट्टा, सिंह के चचेरे भाई गुरबाज संधू व रिश्तेदार इंद्रपाल उर्फ बब्बल के ठिकानों से पांच करोड़ रुपये, सोना, विदेशी हथियार, 294 गोलियां और विदेशी शराब 138 की बोतलें मिली थीं। दोनों पर सेक्शन 19 पीएमएलए एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है।
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कोर्ट ने आगामी सुनवाई के लिए 23 जनवरी तय की
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। इनेलो नेता दिलबाग सिंह की रिमांड अवधि सात दिन के लिए बढ़ा दी गई है। मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने इनेलो नेता दिलबाग सिंह को जिला सत्र न्यायाधीश एवं सह-विशेष न्यायाधीश (मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम 2002) सूर्य प्रताप सिंह की कोर्ट में पेश किया। टीम ने कोर्ट को बताया कि आरोपी से पूछताछ जारी है। कुछ ओर जानकारी के लिए सात दिनों की रिमांड और चाहिए। ईडी की अर्जी को मंजूर करते हुए कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए अब 23 जनवरी की तारीख नियत की है।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम ने धन शोधन के एक मामले में यमुना नगर स्थित पूर्व विधायक दिलबाग सिंह के आवास पर पिछले दिनों छापेमारी की थी। पांच दिन चली छापेमारी के बाद आरोपी पूर्व विधायक दिलबाग सिंह और उनके करीबी खनन कारोबारी कुलविंद्र राणा को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद टीम ने पूछताछ के लिए आरोपी को कोर्ट से सात दिनों के रिमांड पर ले लिया था।
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ईडी के सहायक निदेशक आनंद कुमार पांडेय ने पूर्व विधायक को गुरुग्राम में स्पेशल न्यायाधीश सूर्य प्रताप सिंह की कोर्ट में मंगलवार को पेश किया। उन्होंने कोर्ट में दाखिल रिपोर्ट में कहा कि आरोपी के खिलाफ यमुनानगर और बिलासपुर थानों में साजिश रचने व धोखाधड़ी के कई केस दर्ज हैं। उनसे अभी कई अन्य महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करनी है। ऐसे में उनकी रिमांड अवधि को सात दिनों के लिए और बढ़ाया जाए।
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यह था मामला
विदेशी हथियार और शराब के मामले में ईडी की अनुशंसा पर यमुनानगर के प्रताप नगर थाने में पूर्व विधायक दिलबाग सिंह के खिलाफ दो अलग-अलग केस भी दर्ज किए गए हैं। जनवरी के पहले सप्ताह में शुरू हुई तलाशी में पता चला कि आरोपी अवैध कारोबार का सिंडिकेट चला रहा था। आरोपी यमुनानगर के पड़ोसी जिले में '' माझा समूह'' के नाम से खनन कर रहे थे। आरोपियों ने अवैध खनन कर मोटी कमाई की थी। ईडी की टीम ने छापेमारी के दौरान पूर्व विधायक की स्कॉर्पियो और लैंड क्रूजर गाड़ियों, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस व परिवार के सदस्यों के मोबाइल फोन व बैंक खाते की डिटेल भी ली थी। पूर्व विधायक दिलबाग सिंह के करीबियों संजीव गुप्ता बिट्टा, सिंह के चचेरे भाई गुरबाज संधू व रिश्तेदार इंद्रपाल उर्फ बब्बल के ठिकानों से पांच करोड़ रुपये, सोना, विदेशी हथियार, 294 गोलियां और विदेशी शराब 138 की बोतलें मिली थीं। दोनों पर सेक्शन 19 पीएमएलए एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है।