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Gurugram News: बिजली का कनेक्शन ले सकेंगे अनधिकृत कॉलोनियों के लोग
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हरियाणा बिजली नियामक आयोग ने की नियमों में तब्दीली
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। अब अनधिकृत कॉलोनियों और झुग्गियों में रहने वाले लोग भी बिजली निगम से कनेक्शन ले सकेंगे। हरियाणा बिजली नियामक आयोग ने विद्युत आपूर्ति कोड रेगुलेशन 2014 में संशोधन करते हुए, उसमें एक नया हिस्सा जोड़ा है।
इसमें यह बताया गया है कि अनधिकृत कॉलोनियों और झुग्गियों में रहने वालों को बिजली का अधिकृत कनेक्शन दिया जा सकता है, मगर बिजली के बिल या बिजली के कनेक्शन के आधार पर वे उस घर पर अपना मालिकाना हक प्रस्तुत नहीं कर सकेंगे। आमतौर पर कानूनी रिहाइश प्रमाणपत्र के तौर पर बिजली के बिल को प्रस्तुत किया जाता है, मगर अनधिकृत कॉलोनियों या झुग्गियों में बिजली का कनेक्शन किस के नाम से है इस आधार पर इसको रिहाइश प्रमाणपत्र के तौर पर प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है।
ऐसे कनेक्शन देने का उद्देश्य केवल उन्हें बिजली के उपयोग की अनुमति देना है। ऐसे कनेक्शन के बिजली के बिल को एक विशेष कोड एनओपी के साथ दिया जाएगा। इससे स्पष्ट होगा कि यह अनधिकृत कॉलोनी के घर का बिजली बिल है। इसे किसी प्राॅपर्टी दस्तावेज के तौर पर प्रयोग नहीं किया जा सकेगा।
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गुरुग्राम सर्किल-वन के अधीक्षण अभियंता श्यामबीर सैनी ने बताया कि इस संदर्भ का सर्कुलर मुख्यालय से जारी हुआ है। गुरुग्राम में ऐसी बहुत सारी कॉलोनियां हैं, जो शहर के आसपास गांवों से सटी हैं। उन कॉलोनियों के निवासियों को बिजली का कनेक्शन लेने में परेशानी नहीं आएगी। इसके पहले यह कार्य बंद था।
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संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। अब अनधिकृत कॉलोनियों और झुग्गियों में रहने वाले लोग भी बिजली निगम से कनेक्शन ले सकेंगे। हरियाणा बिजली नियामक आयोग ने विद्युत आपूर्ति कोड रेगुलेशन 2014 में संशोधन करते हुए, उसमें एक नया हिस्सा जोड़ा है।
इसमें यह बताया गया है कि अनधिकृत कॉलोनियों और झुग्गियों में रहने वालों को बिजली का अधिकृत कनेक्शन दिया जा सकता है, मगर बिजली के बिल या बिजली के कनेक्शन के आधार पर वे उस घर पर अपना मालिकाना हक प्रस्तुत नहीं कर सकेंगे। आमतौर पर कानूनी रिहाइश प्रमाणपत्र के तौर पर बिजली के बिल को प्रस्तुत किया जाता है, मगर अनधिकृत कॉलोनियों या झुग्गियों में बिजली का कनेक्शन किस के नाम से है इस आधार पर इसको रिहाइश प्रमाणपत्र के तौर पर प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है।
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ऐसे कनेक्शन देने का उद्देश्य केवल उन्हें बिजली के उपयोग की अनुमति देना है। ऐसे कनेक्शन के बिजली के बिल को एक विशेष कोड एनओपी के साथ दिया जाएगा। इससे स्पष्ट होगा कि यह अनधिकृत कॉलोनी के घर का बिजली बिल है। इसे किसी प्राॅपर्टी दस्तावेज के तौर पर प्रयोग नहीं किया जा सकेगा।
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गुरुग्राम सर्किल-वन के अधीक्षण अभियंता श्यामबीर सैनी ने बताया कि इस संदर्भ का सर्कुलर मुख्यालय से जारी हुआ है। गुरुग्राम में ऐसी बहुत सारी कॉलोनियां हैं, जो शहर के आसपास गांवों से सटी हैं। उन कॉलोनियों के निवासियों को बिजली का कनेक्शन लेने में परेशानी नहीं आएगी। इसके पहले यह कार्य बंद था।