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Gurugram News: महिला के साथ मारपीट करने वाले चार युवकों को छह महीने की सजा

Sun, 27 Aug 2023 06:45 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 27 Aug 2023 06:45 PM IST
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Four youths who assaulted a woman were sentenced to six months
2016 में अपने बेटे की पत्नी के साथ घर जाने के दौरान दोषियों ने दिया था वारदात को अंजाम
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संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। करीब सात साल पहले काम खत्म करके अपने बेटे की पत्नी के साथ घर जा रही महिला के साथ मारपीट करने के मामले में सोहना अदालत ने चार आरोपियों को दोषी ठहराते हुए छह महीने की सजा सुनाई है। यह आदेश ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास डॉ. प्रियंका जैन की अदालत ने दिया है। महिला मारपीट की शिकायत करने थाने गई तो दोषियाें ने उसके घर पर जाकर उसके पति और बेटे के साथ भी मारपीट की थी। पीड़िता की शिकायत पर सोहना थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर दीपक,मोनू उर्फ मान सिंह, मोहन व देवी लाल को गिरफ्तार किया था।


ओमवती ने 28 अगस्त 2016 को सोहना थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह अपने बेटे की पत्नी गुलशन के साथ घर की तरफ जा रही थी। इसी दौरान जब वह गांव के बस अड्डे के पास पहुंची तो दीपक,मोनू ,मोहन व देवी लाल ने बदतमीजी करनी शुरू कर दी थी। पीड़िता ने इसका विरोध किया तो उन्होंने मारपीट करनी शुरू कर दी। इसके बाद महिला ने बेटे की बहु को घर भेज दिया और वह पुलिस को शिकायत देने चली गई। जब वह थाने में शिकायत दे रही थी तो उसे परिजनों ने सूचना दी कि आरोपियों ने उसके पति और बेटे के साथ मारपीट की। जब वह पुलिस के साथ मौके पर पहुंची तो आरोपी फरार हो गए।
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दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने चारों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए छह महीने की सजा सुनाई है।
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