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Gurugram News: सुशांत लोक-1 में पांच इमारतें सील
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रिहायशी मकानों में व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने पर कार्रवाई
दो मकानों में 14-14 कमरों वाले पीजी, एक मकान में 16 कमरों का गेस्ट हाउस चल रहा था
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। सुशांत लोक-1 के बी ब्लॉक में रिहायशी मकानों में व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने पर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने शुक्रवार को तोड़फोड़ और सीलिंग की कार्रवाई की। विभाग की टीम ने पांच इमारतों को सील कर दिया। कार्रवाई के दौरान दो मकानों में 14-14 कमरों वाले पीजी, एक मकान में 16 कमरों का गेस्ट हाउस, बेसमेंट में क्लीनिक और एक अन्य मकान में व्यावसायिक कार्यालय व फोटो स्टूडियो संचालित मिले।
जिला नगर योजनाकार प्रवर्तन अमित मधोलिया के नेतृत्व में की गई कार्रवाई के दौरान मकान नंबर बी-466 और बी-401 में 14-14 कमरों वाले पीजी चलते मिले। दोनों इमारतों को सील कर दिया गया। वहीं, मकान नंबर बी-405 में 16 कमरों का गेस्ट हाउस संचालित पाया गया। विभाग ने इस इमारत को भी सील कर दिया।
बेसमेंट में चल रहा था क्लीनिक
विभाग की टीम को मकान नंबर बी-429 के बेसमेंट में क्लीनिक संचालित मिलता। नियमों के उल्लंघन पर इस इमारत को भी सील कर दिया गया। इसके अलावा मकान नंबर बी-362 में लॉ फर्म और फोटो स्टूडियो के रूप में व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही थीं। विभाग ने इस इमारत पर भी सीलिंग की कार्रवाई की। जिला नगर योजनाकार प्रवर्तन अमित मधोलिया ने कहा कि लाइसेंस प्राप्त कॉलोनियों में रिहायशी मकानों का उपयोग निर्धारित नियमों के अनुसार ही किया जाना चाहिए। आवासीय परिसरों में नियमों के विपरीत पीजी, गेस्ट हाउस, कार्यालय या अन्य व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने वालों के खिलाफ विभाग की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
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दो मकानों में 14-14 कमरों वाले पीजी, एक मकान में 16 कमरों का गेस्ट हाउस चल रहा था
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। सुशांत लोक-1 के बी ब्लॉक में रिहायशी मकानों में व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने पर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने शुक्रवार को तोड़फोड़ और सीलिंग की कार्रवाई की। विभाग की टीम ने पांच इमारतों को सील कर दिया। कार्रवाई के दौरान दो मकानों में 14-14 कमरों वाले पीजी, एक मकान में 16 कमरों का गेस्ट हाउस, बेसमेंट में क्लीनिक और एक अन्य मकान में व्यावसायिक कार्यालय व फोटो स्टूडियो संचालित मिले।
जिला नगर योजनाकार प्रवर्तन अमित मधोलिया के नेतृत्व में की गई कार्रवाई के दौरान मकान नंबर बी-466 और बी-401 में 14-14 कमरों वाले पीजी चलते मिले। दोनों इमारतों को सील कर दिया गया। वहीं, मकान नंबर बी-405 में 16 कमरों का गेस्ट हाउस संचालित पाया गया। विभाग ने इस इमारत को भी सील कर दिया।
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बेसमेंट में चल रहा था क्लीनिक
विभाग की टीम को मकान नंबर बी-429 के बेसमेंट में क्लीनिक संचालित मिलता। नियमों के उल्लंघन पर इस इमारत को भी सील कर दिया गया। इसके अलावा मकान नंबर बी-362 में लॉ फर्म और फोटो स्टूडियो के रूप में व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही थीं। विभाग ने इस इमारत पर भी सीलिंग की कार्रवाई की। जिला नगर योजनाकार प्रवर्तन अमित मधोलिया ने कहा कि लाइसेंस प्राप्त कॉलोनियों में रिहायशी मकानों का उपयोग निर्धारित नियमों के अनुसार ही किया जाना चाहिए। आवासीय परिसरों में नियमों के विपरीत पीजी, गेस्ट हाउस, कार्यालय या अन्य व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने वालों के खिलाफ विभाग की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
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