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Gurugram News: बिना सूचना विदेशी नागरिकों को ठहराने वाले 52 फ्लैट मालिकों पर केस

Wed, 14 Aug 2024 11:21 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 14 Aug 2024 11:21 PM IST
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Case filed against 52 flat owners for accommodating foreign nationals without informing them
बिना सी फॉर्म भरे विदेशी नागरिकों को ठहराना पाया गया
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अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। विदेशी नागरिकों को बिना पुलिस को जानकारी देने पर फ्लैट में रखने पर 52 फ्लैट मालिकों पर केस दर्ज किया गया है। मंगलवार को थाना भोंडसी पुलिस स्वतंत्रता दिवस की सुरक्षा को लेकर प्रशासन द्वारा जारी किए गए निर्देशों की पालना के संबंध में होटल, गेस्ट हाउस और विभिन्न समितियों को चेक कर रही थी। इस दौरान पुलिस टीम सेंट्रल पार्क सोसाइटी सोहना रोड धुनेला पहुंची और रिसेप्शन पर मौजूद व्यक्ति से फ्लैट में रहने वाले व्यक्तियों का रिकॉर्ड मांगा। इस दौरान 52 फ्लैट्स में बिना पुलिस को सूचित किए व बिना सी फॉर्म भरे विदेशी नागरिकों को ठहराना पाया गया।
विदेशी नागरिकों का बिना सी-फॉर्म भरे और बिना पुलिस को सूचित किए अपने फ्लैट्स में ठहराने पर फ्लैट मालिकों के विरुद्ध पुलिस संबंधित धाराओं के तहत अभियोग अंकित किया गया। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि जब भी कोई विदेशी नागरिक इनके होटल, मकान, गेस्ट हाउस, फ्लैट्स में ठहरे तो इसकी सूचना पुलिस को दें और फॉरेनर एक्ट की धारा 7 की पालना के तहत सी फॉर्म भरें। उन्होंने कहा कि विदेश अधिनियम की धारा 14 के तहत 5 साल तक की सजा का प्रावधान है। सी फॉर्म भरने से प्रशासन को विदेशी नागरिकों के संबंध में जानकारी मिलती है, जिससे भारत में विदेशी नागरिकों की सुरक्षा के संबंध में आवश्यक कदम उठाया जा सके।
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होटलों और गेस्ट हाउस संचालकों पर भी केस
संबंधित थाना पुलिस अपने क्षेत्र में होटलों और गेस्ट हाउसों की जांच कर रही है। कर्मचारियों का पुलिस वेरीफिकेशन नहीं कराने पर केस दर्ज कर रही है। शिवाजी नगर थाना पुलिस ने स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए बेरी वाला बाग रोड पर होटल स्टेइन की जांच की। पलवल निवासी नवीन कुमार होटल में रुकने वालों का रिकार्ड पूरा पेश नहीं कर सका। वहीं होटल कर्मचारियों का पुलिस वेरीफिकेशन नहीं कराया गया था। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है।इसी प्रकार सेक्टर-37 थाना पुलिस ने जांच में हरीनगर शालीन पीजी में बिना पुलिस सत्यापन और बिना पहचान लिए लोगों को ठहराने पर केस दर्ज किया है। मानेसर थाना पुलिस ने आनंद पीजी संचालक को बिना पुलिस सत्यापन वा बिना पहचान लिए लोगों को ठहराने केस पर केस दर्ज किया है। मैनेजर रविन्द्र कुमार ने पीजी में लोगों को कमरे देने पर संबंधित कागजात नहीं लिया था।
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