हरेरा ने यूनिटों के आवंटन को रद करने के अपने आदेश को रद किया
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। निर्धारित समय में आवंटियों को फ्लैट नहीं देने के मामले की सुनवाई करते हुए हरियाणा भू संपदा विनियामक प्राधिकरण (हरेरा) ने रियल एस्टेट प्रमोटर स्प्लेंडर लैंडबेस लिमिटेड को 10.6 फीसदी ब्याज के साथ विलंबित कब्जा शुल्क देने का आदेश दिया है। प्राधिकरण ने आवंटियों को 30 दिनों के अंदर बकाया राशि देने को कहा है। इसके साथ ही प्राधिकरण ने गत सात फरवरी को दिए आवंटियों की यूनिट को रद करने के फैसले को भी रद कर दिया है।
सेक्टर- 65 में प्रोजेक्ट 2008 में शुरू हुआ था। जून 2010 में बिल्डर और आवंटियों के बीच हुए समझौते के तहत सन 2013 में यूनिट सौंपी जानी थीं। प्रमोटर कब्जा प्रमाण पत्र हासिल करने के बाद भी आवंटियों को यूनिट नहीं दे सका। आवंटी जब साइट पर पहुंचे तो पाया कि भवन योजना में कई बदलाव हो गए हैं। कुछ सामान्य क्षेत्रों में अतिक्रमण भी हो गया है। इस बात को लेकर परसराम इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड ने हरेरा में गुहार लगाई।
अशोक सांगवान, विजय कुमार गोयल और संजीव कुमार अरोड़ा की पूर्ण पीठ के फैसले से मामले में शामिल बीस आवंटियों को लाभ होगा।