लोकप्रिय और ट्रेंडिंग टॉपिक्स

विज्ञापन
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Gurugram News ›   Builder will pay late possession fee if flat is not given on time

Gurugram News: समय से फ्लैट न देने पर बिल्डर देगा विलंबित कब्जा शुल्क

Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 16 Mar 2023 07:30 PM IST
Builder will pay late possession fee if flat is not given on time
हरेरा ने यूनिटों के आवंटन को रद करने के अपने आदेश को रद किया




अमर उजाला ब्यूरो

गुरुग्राम। निर्धारित समय में आवंटियों को फ्लैट नहीं देने के मामले की सुनवाई करते हुए हरियाणा भू संपदा विनियामक प्राधिकरण (हरेरा) ने रियल एस्टेट प्रमोटर स्प्लेंडर लैंडबेस लिमिटेड को 10.6 फीसदी ब्याज के साथ विलंबित कब्जा शुल्क देने का आदेश दिया है। प्राधिकरण ने आवंटियों को 30 दिनों के अंदर बकाया राशि देने को कहा है। इसके साथ ही प्राधिकरण ने गत सात फरवरी को दिए आवंटियों की यूनिट को रद करने के फैसले को भी रद कर दिया है।
सेक्टर- 65 में प्रोजेक्ट 2008 में शुरू हुआ था। जून 2010 में बिल्डर और आवंटियों के बीच हुए समझौते के तहत सन 2013 में यूनिट सौंपी जानी थीं। प्रमोटर कब्जा प्रमाण पत्र हासिल करने के बाद भी आवंटियों को यूनिट नहीं दे सका। आवंटी जब साइट पर पहुंचे तो पाया कि भवन योजना में कई बदलाव हो गए हैं। कुछ सामान्य क्षेत्रों में अतिक्रमण भी हो गया है। इस बात को लेकर परसराम इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड ने हरेरा में गुहार लगाई।

अशोक सांगवान, विजय कुमार गोयल और संजीव कुमार अरोड़ा की पूर्ण पीठ के फैसले से मामले में शामिल बीस आवंटियों को लाभ होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Election

फॉन्ट साइज चुनने की सुविधा केवल
एप पर उपलब्ध है

बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही
एप में पढ़ें

क्षमा करें यह सर्विस उपलब्ध नहीं है कृपया किसी और माध्यम से लॉगिन करने की कोशिश करें

Followed