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Gurugram News: एनआरआई महिला को फ्लैट का देरी से पजेशन देने पर बिल्डर देगा ब्याज
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- सेक्टर-37सी स्थित द स्फेरा में 2013 में हुआ था करार, 2024 में मिला पजेशन
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। एनआरआई महिला को फ्लैट का पजेशन तय समय से सात साल से अधिक देरी से देने पर इम्पीरिया स्ट्रक्चर्स बिल्डर को ब्याज देना होगा। हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (हरेरा) गुरुग्राम के चेयरमैन अरुण कुमार ने मामले में बिल्डर को खरीदार से ली गई राशि पर 10.80 प्रतिशत की दर से ब्याज देने का आदेश दिया है।
अमेरिका के कैलिफोर्निया में रह रहीं सिमंती सिंह राय खन्ना ने अथॉरिटी में दायर याचिका में बताया कि उन्होंने सेक्टर-37सी स्थित द स्फेरा में 2011 में फ्लैट बुक किया था। इसके बाद बिल्डर के साथ 2013 में 75.19 लाख रुपये में करार हुआ। कंपनी ने नौ फरवरी 2017 तक फ्लैट का पजेशन देने का आश्वासन दिया था। खरीदार के अनुसार वह बिल्डर को 93.93 लाख रुपये का भुगतान कर चुकी थीं। इसके बावजूद उन्हें फ्लैट का पजेशन 17 जुलाई 2024 को दिया गया।
अथॉरिटी ने आदेश में कहा कि खरीदार ने तय राशि का 100 प्रतिशत से अधिक भुगतान कर दिया था। इसके बावजूद बिल्डर की ओर से कब्जा देने में सात साल से अधिक की अनुचित देरी हुई। इसलिए बिल्डर ब्याज देने के लिए उत्तरदायी है। आदेश के अनुसार बिल्डर को खरीदार से ली गई राशि पर 10.80 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज देना होगा। यह ब्याज नौ फरवरी 2017 से 17 सितंबर 2024 तक की देरी की अवधि के लिए देय होगा।
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गुरुग्राम। एनआरआई महिला को फ्लैट का पजेशन तय समय से सात साल से अधिक देरी से देने पर इम्पीरिया स्ट्रक्चर्स बिल्डर को ब्याज देना होगा। हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (हरेरा) गुरुग्राम के चेयरमैन अरुण कुमार ने मामले में बिल्डर को खरीदार से ली गई राशि पर 10.80 प्रतिशत की दर से ब्याज देने का आदेश दिया है।
अमेरिका के कैलिफोर्निया में रह रहीं सिमंती सिंह राय खन्ना ने अथॉरिटी में दायर याचिका में बताया कि उन्होंने सेक्टर-37सी स्थित द स्फेरा में 2011 में फ्लैट बुक किया था। इसके बाद बिल्डर के साथ 2013 में 75.19 लाख रुपये में करार हुआ। कंपनी ने नौ फरवरी 2017 तक फ्लैट का पजेशन देने का आश्वासन दिया था। खरीदार के अनुसार वह बिल्डर को 93.93 लाख रुपये का भुगतान कर चुकी थीं। इसके बावजूद उन्हें फ्लैट का पजेशन 17 जुलाई 2024 को दिया गया।
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अथॉरिटी ने आदेश में कहा कि खरीदार ने तय राशि का 100 प्रतिशत से अधिक भुगतान कर दिया था। इसके बावजूद बिल्डर की ओर से कब्जा देने में सात साल से अधिक की अनुचित देरी हुई। इसलिए बिल्डर ब्याज देने के लिए उत्तरदायी है। आदेश के अनुसार बिल्डर को खरीदार से ली गई राशि पर 10.80 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज देना होगा। यह ब्याज नौ फरवरी 2017 से 17 सितंबर 2024 तक की देरी की अवधि के लिए देय होगा।
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