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Gurugram News: पुलिस पर गोली चलाने के मामले में दो की जमानत याचिका खारिज

Tue, 29 Sep 2026 12:03 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 29 Sep 2026 12:03 AM IST
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Bail pleas of two in police shooting case dismissed
कोर्ट ने आपराधिक इतिहास को देखते हुए किया इन्कार
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संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। राजेंद्र पार्क थाना क्षेत्र में दिल्ली पुलिस और अपराध शाखा सेक्टर-40 टीम पर गोली चलाने के मामले में जिला अदालत ने मोहित और जतिन की जमानत याचिका खारिज कर दी। अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश सुदीप गोयल की अदालत ने मामले की गंभीरता और आरोपी के आपराधिक इतिहास को देखते हुए राहत देने से साफ इन्कार कर दिया।
26 सितंबर 2025 को धनकोट क्षेत्र में दिल्ली पुलिस और अपराध शाखा सेक्टर-40 टीम ने हत्या के मामले में वांछित चल रहे आरोपी के लिए नाकाबंदी की थी। सुबह करीब 4:30 बजे दो युवक बाइक पर आते दिखाई दिए। पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी करने पर आरोपियों ने खुद को घिरता देख पुलिस पर सीधी फायरिंग शुरू कर दी। इसमें एएसआई विकास कुमार को गोली लगने से घायल हो गए। पुलिस की जवाबी कार्रवाई के बाद आरोपियों को मौके पर ही पकड़ लिया गया।
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बचाव पक्ष ने दलील दी कि मोहित जाखड़ और जतिन कुमार छह अक्तूबर 2025 से न्यायिक हिरासत में है। मामले में जांच पूरी हो चुकी है और चालान भी पेश किया जा चुका है। अभियोजन पक्ष ने दलील दी कि आरोपी दिल्ली के नजफगढ़ थाने में दर्ज हत्या के एक मामले में भी वांछित था। जब पुलिस ने उसे पकड़ने की कोशिश की, तो उसने पुलिस टीम पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें एक अधिकारी घायल हो गया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने राहत देने से इन्कार कर दिया।
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