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Gurugram News: सरपंच की गोली मारकर हत्या करने के मामले में आरोपी दोषी करार

Mon, 06 May 2024 12:39 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 06 May 2024 12:39 AM IST
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Accused found guilty in case of shooting dead Sarpanch
अदालत सात मई को सजा पर फैसला सुनाएगी
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संवाद न्यूज एजेंसी

गुरुग्राम। अतिरिक्त सत्र एवं न्यायाधीश विरेंद्र मलिक की अदालत ने छह साल पहले गांव कासन के सरपंच बहादुर सिंह की गोली मारकर हत्या करने के मामले में आरोपी सुंदर पाल सिंह को दोषी करार दिया है। इस मामले में अदालत सात मई को सजा पर फैसला सुनाएगी।



मृतक के भांजे रोहित ने थाना आइएमटी मानेसर पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि 11 अप्रैल 2018 को वह अपने मामा बहादुर सिंह और चचेरे भाई संजय के साथ डेयरी पर मौजूद थे। इसी दौरान रात करीब साढ़े आठ बजे सुंदर पाल सिंह , यशपाल मास्टर और रामू रामपाल ने मामा बहादुर सिंह पर गोली चलानी शुरू कर दी।
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पुलिस ने इस मामले में सुंदर पाल सिंह को आरोपी बनाया था। आरोपी सुंदर पाल सिंह ने पुलिस पूछताछ में बताया था कि उसका बहादुर सिंह के साथ पैसों को लेकर विवाद था। जिस वजह से वारदात को अंजाम दिया गया था। मृतक बहादुर सिंह के शरीर से आठ गोलियां निकाली गईं थी। इसके साथ पुलिस की तरफ से बरामद किए गए हथियार से गोलियां का मिलान हो गया था। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी सुंदर पाल सिंह को दोषी ठहराया है।
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