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Gurugram News: 83 वर्षीय महिला से 1.89 करोड़ की ठगी में आरोपी को नहीं मिली जमानत
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-डिजिटल अरेस्ट कर ठगी को दिया था अंजाम, अदालत ने आरोपी को साजिश में शामिल माना
अदालत से-
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। 83 वर्षीय बुजुर्ग महिला से 1.89 करोड़ रुपये की ठगी के मामले में जिला अदालत ने आरोपी अजय कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी। यह आदेश अतिरिक्त सत्र एवं न्यायाधीश सुदीप गोयल की अदालत ने दिया।
पुलिस के अनुसार 20 से 27 जून 2025 के बीच कुसुम कंसल को अज्ञात लोगों ने व्हाट्सएप पर ऑडियो और वीडियो कॉल की। आरोपियों ने खुद को पुलिस अधिकारी, जज, सीबीआई अधिकारी और वकील बताकर महिला को अंतरराष्ट्रीय मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसने तथा गिरफ्तारी वारंट जारी होने की बात कही। इसके बाद उन्हें डिजिटल अरेस्ट कर 1.89 करोड़ रुपये ठग लिए गए। 27 जून को रिश्तेदारों को संदेह होने पर उन्होंने पुलिस की मदद से महिला से संपर्क किया, जिसके बाद आगे की ठगी रुक सकी। अदालत ने कहा कि आरोपी मामले में साजिशकर्ता की भूमिका में पाया गया है। मामले का मुख्य आरोपी डेविड उर्फ अनिकेश अभी गिरफ्तार नहीं हुआ है।
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अदालत से-
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। 83 वर्षीय बुजुर्ग महिला से 1.89 करोड़ रुपये की ठगी के मामले में जिला अदालत ने आरोपी अजय कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी। यह आदेश अतिरिक्त सत्र एवं न्यायाधीश सुदीप गोयल की अदालत ने दिया।
पुलिस के अनुसार 20 से 27 जून 2025 के बीच कुसुम कंसल को अज्ञात लोगों ने व्हाट्सएप पर ऑडियो और वीडियो कॉल की। आरोपियों ने खुद को पुलिस अधिकारी, जज, सीबीआई अधिकारी और वकील बताकर महिला को अंतरराष्ट्रीय मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसने तथा गिरफ्तारी वारंट जारी होने की बात कही। इसके बाद उन्हें डिजिटल अरेस्ट कर 1.89 करोड़ रुपये ठग लिए गए। 27 जून को रिश्तेदारों को संदेह होने पर उन्होंने पुलिस की मदद से महिला से संपर्क किया, जिसके बाद आगे की ठगी रुक सकी। अदालत ने कहा कि आरोपी मामले में साजिशकर्ता की भूमिका में पाया गया है। मामले का मुख्य आरोपी डेविड उर्फ अनिकेश अभी गिरफ्तार नहीं हुआ है।
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