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छात्रा ने बनाया अपनी ही सहेली का MMS

Sat, 20 Sep 2014 11:31 AM IST
Updated Sat, 20 Sep 2014 11:31 AM IST
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Girl student made MMS of her classmate.

दिल्ली के पटेल नगर स्थित एक सरकारी स्कूल की आठवीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा ने अपनी सहपाठी पर कमरे में बंद कर अश्लील एमएमएस बनाने का आरोप लगाया है।

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पीड़ित छात्रा के परिजनों ने शुक्रवार को पटेल नगर थाने पर हंगामा किया और आरोपी छात्रा के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि दोनों छात्रा के बीच विवाद चल रहा है, हालांकि शिकायत मिलने के बाद पुलिस जांच में जुट गई है।
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पुलिस के अनुसार 15 वर्षीय पीड़ित छात्रा सपरिवार पटेल नगर इलाके में रहती है। वह पास के ही सरकारी स्कूल की आठवीं कक्षा में पढ़ती है।

शुक्रवार सुबह उसने परिजनों को बताया कि उसके साथ पढ़ने वाली एक छात्रा ने बृहस्पतिवार को कमरे में बंद कर उसका अश्लील एमएमएस बना लिया है। परिजन पीड़ित छात्रा और आसपास रहने वाले लोगों को लेकर पटेल नगर थाने पहुंच गए और हंगामा शुरू कर दिया।

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आरोप सही साब‌ित हुए तो छात्रा पर होगी कार्रवाई

Girl student made MMS of her classmate.

पुलिस अधिकारियों ने हंगामा कर रहे लोगों को शांत कराया और पीड़ित छात्रा की शिकायत पर जांच करने की बात कही। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि बृहस्पतिवार को दोनों छात्राओं के बीच किसी बात पर झगड़ा हुआ था।

उनके मुताबिक जांच में पीड़ित छात्रा के लगाए गए आरोप सही पाए जाते हैं तो आरोपी छात्रा के खिलाफ पुलिस मामला दर्ज कर उस पर कार्रवाई करेगी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी छात्रा का मोबाइल अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।

बच्ची से रेप व हत्या के दोषी को उम्रकैद
हाईकोर्ट ने छह वर्ष की बच्ची से दुष्कर्म और उसकी हत्या में मृत्युदंड की सजा पाए 24 वर्षीय भरत कुमार को राहत प्रदान करते हुए उसकी सजा उम्रकैद में तब्दील कर दी।

अदालत ने कहा कि उसे कम से कम 25 वर्ष जेल में बिताने होंगे और इस दौरान उसे कोई भी छूट नहीं मिलेगी। न्यायमूर्ति प्रदीप नंदराजयोग व न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने 18 सितंबर को दिए अपने फैसले में कहा कि दोषी को मौत की सजा देने से समस्या का समाधान नहीं होगा।

पत्थर से चेहरा कुचला कर की थी हत्या

Girl student made MMS of her classmate.
खंडपीठ ने आपराधिक यौन मामलों को तीन श्रेणियों में बांटते करते हुए दोषी के अपराध को दूसरी श्रेणी में माना है। यानि यह जघन्य से जघन्यतम श्रेणी में नहीं आता।

अदालत ने कहा कि दोषी ने छह वर्ष की बच्ची से रेप के बाद पत्थर से उसका चेहरा कुचल कर हत्या कर दी थी। वह फिर ऐसी वारदात को अंजाम न दे, इस कारण उसे 25 वर्ष जेल में रखा जाए।

अदालत ने दोषी पर एक लाख रुपये का जुर्माना किया। यह राशि बच्ची के माता-पिता को देने का निर्देश दिया है।
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