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वाराणसी बम कांड में फिर नहीं आ सका फैसला
ब्यूरो अमर उजाला/ गाजियाबाद
Updated Sun, 16 Oct 2016 01:19 AM IST
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सजा सुनने के बाद भाग
- फोटो : amar ujala
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वाराणसी में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के मामलों में शनिवार को भी फैसला नहीं आ सका। इस केस में सुनवाई के लिए कोर्ट ने अब 18 अक्तूबर 2016 की तारीख नियत की है।
इससे पूर्व डासना जेल में बंद बम कांड के आरोपी वलीउल्लाह को कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया गया।
बता दें कि सात मार्च 2006 को वाराणसी एकाएक सिलसिलेवार बम धमाकों से दहल उठा था। जीआरपी कैंट और संकट मोचन हनुमान मंदिर पर पांच-पांच मिनट के अंतराल पर धमाके हुए थे।
जीआरपी कैंट में हुए बम धमाके में 11 और संकट मोचन मंदिर में हुए धमाके में 7 लोगों की मौत हुई थी। इसके अलावा बड़ी संख्या में लोग घायल हुए थे। बाद में दशाश्वमेध घाट से बम बरामद हुआ था।
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इस मामले में लखनऊ के थाना गुसाईं गंज की पुलिस ने फूलपुर निवासी वलीउल्लाह को एक पिस्टल और आरडीएक्स के साथ गिरफ्तार किया था। वाराणसी बम कांड के तीनों मामलों में पुलिस ने अलग-अलग एफआाईआर दर्ज कर चार्जशीट कोर्ट में पेश कीं थीं।
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इससे पूर्व डासना जेल में बंद बम कांड के आरोपी वलीउल्लाह को कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया गया।
बता दें कि सात मार्च 2006 को वाराणसी एकाएक सिलसिलेवार बम धमाकों से दहल उठा था। जीआरपी कैंट और संकट मोचन हनुमान मंदिर पर पांच-पांच मिनट के अंतराल पर धमाके हुए थे।
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जीआरपी कैंट में हुए बम धमाके में 11 और संकट मोचन मंदिर में हुए धमाके में 7 लोगों की मौत हुई थी। इसके अलावा बड़ी संख्या में लोग घायल हुए थे। बाद में दशाश्वमेध घाट से बम बरामद हुआ था।
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इस मामले में लखनऊ के थाना गुसाईं गंज की पुलिस ने फूलपुर निवासी वलीउल्लाह को एक पिस्टल और आरडीएक्स के साथ गिरफ्तार किया था। वाराणसी बम कांड के तीनों मामलों में पुलिस ने अलग-अलग एफआाईआर दर्ज कर चार्जशीट कोर्ट में पेश कीं थीं।