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आईओ नहीं हो रहे पेश, बुलंदशहर एसएसपी अदालत में तलब

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 15 Sep 2022 01:15 AM IST
सार

आईओ नहीं हो रहे पेश, बुलंदशहर एसएसपी अदालत में तलबगाजियाबाद।मामले के विवेचक विमलेश कुमार पिछली कई तारीख से अदालत में हाजिर नहीं हो रहे हैं।इसके बाद अदालत ने छह सितंबर को एसएसपी बुलंदशहर को आदेश दिया था कि मुकदमे की गवाही पूरी होने तक विमलेश कुमार का वेतन रोक दिया जाए।

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विस्तार

आईओ नहीं हो रहे पेश, बुलंदशहर एसएसपी अदालत में तलब
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गाजियाबाद। इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में भाभी से दुष्कर्म और पिटाई के मामले में विवेचक विमलेश कुमार के कई बार तारीख पर न आने पर पाक्सो कोर्ट की न्यायाधीश संगीता कुमारी ने बुलंदशहर एसएसपी को तलब किया है। घटना के समय विमलेश कुमार इंदिरापुरम थाने में तैनात थे, मौजूदा समय में वह बुलंदशहर जिले में हैं। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 21 सितंबर की तारीख लगाई है।

विशेष लोक अभियोजक सुशील कौशिक ने बताया कि 2014 में देवर ने भाभी की पिटाई कर दुष्कर्म किया था। इस मामले में हाईकोर्ट ने मुकदमे का छह महीने में निस्तारण करने का आदेश दिया है। मामले के विवेचक विमलेश कुमार पिछली कई तारीख से अदालत में हाजिर नहीं हो रहे हैं। इसके बाद अदालत ने छह सितंबर को एसएसपी बुलंदशहर को आदेश दिया था कि मुकदमे की गवाही पूरी होने तक विमलेश कुमार का वेतन रोक दिया जाए। इसके बावजूद जांच अधिकारी विमलेश उपस्थित नहीं हुए। बुधवार को भी इस मामले में सुनवाई थी लेकिन न जांच अधिकारी उपस्थित हुए और न ही एसएसपी ने वेतन रोके जाने का कोई आदेश दिया था। इसके बाद अदालत ने एसएसपी को तलब किया है।
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