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गाजियाबाद: 10 अगस्त तक के लिए बढ़ाई गई धारा-144, रैली-जुलूस धार्मिक व राजनीतिक रैली के लिए लेनी होगी अनुमति

Sat, 03 Jul 2021 11:54 PM IST
शाहरुख खान अमर उजाला नेटवर्क, गाजियाबाद
अमर उजाला नेटवर्क, गाजियाबाद Published by: शाहरुख खान Updated Sat, 03 Jul 2021 11:54 PM IST
सार

जानकारी के अनुसार, गाजियाबाद में जिला प्रशासन ने धारा 144 को 10 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है। इस दौरान किसी भी तरह के आयोजन से पहले प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। 

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Section-144 implemented in Ghaziabad till August 10 Permission will have to be taken for rally-procession religious and political rally
फाइल फोटो - फोटो : Social Media

विस्तार

साप्ताहिक कोरोना कर्फ्यू व आगामी त्योहारों के मद्देनजर गाजियाबाद जिला प्रशासन ने धारा-144 को 10 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है। मामले में जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह की तरफ से आदेश जारी किया गया है। 
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धारा-144 लागू होने के कारण कोरोना कर्फ्यू के तहत रात नौ से सुबह 7 बजे के बीच दुकान व बाजार खोलने की अनुमति नहीं होगी। सामाजिक, राजनीतिक जनसभा, खेल, मनोरंजन व किसी भी तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम बिना अनुमति के आयोजित नहीं होंगे। 
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किसी भी तरह के शादी समारोह के लिए अनुमति लेनी होगी। खुले स्थान पर सिर्फ 50 लोगों के साथ ही आयोजन की अनुमति होगी। अंतिम संस्कार कोरोना प्रोटोकॉल के तहत 20 लोगों के साथ ही किया जा सकेगा। 
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धार्मिक स्थलों पर एक साथ 50 लोगों से अधिक के जुटने की अनुमति नहीं होगी। घर से निकलने पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा। समस्त स्कूल, कॉलेज व अन्य शिक्षण संस्थान नहीं खुलेंगे। कोरोना प्रोटोकॉल से जुड़े अन्य प्रतिबंध भी लागू रहेंगे। 
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