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अनुसूचित जाति को रोजगार के लिए मिलेगा ऋण

Amarujala Local Bureau अमर उजाला लोकल ब्यूरो
Updated Thu, 04 Jun 2020 04:06 PM IST
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Scheduled Castes will get loan for employment
माई सिटी रिपोर्टर गाजियाबाद। अपना रोजगार स्थापित करने के लिए अब अनुसूचित जाति के लोगों को स्वत: रोजगार योजना के तहत ऋण दिया जाएगा। ये ऋण उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एंव विकास निगम लि0 द्वारा प्रदान किया जाएगा। जिसमें गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले बेरोजगार अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को उद्योग,व्यवसाय ,पशुपालन एंव नगरीय क्षेत्र दुकान निर्माण हेतु दिया जाएगा। इसके लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किये गए हैं। इस योजना के तहत 20 हजार से 1 लाख तक की परियोजना लागत में 10 हजार अनुदान एवं उससे अधिक की परियोजना लागत में 10 का अनुदान व 25 प्रतिशत मार्जिन मनी ऋण उद्योग, व्यवसाय,सेवा जैसे इलैक्ट्रिक पार्टस की दुकान ,ई-रिक्षा, मोबाइल रिपेयर,टेलरिंग व्यसाय, परचून कार्य आदि एंव पशुपालन में भैस पालन व बकरी पालन के रूप में दिया जाएगा। ऋण पूर्णतया ब्याज मुक्त होगा। स्वयं सहायता समूह के पात्र अनुसूचित जाति की महिलाओं तथा कौशल विकास मिशन द्वारा प्रशिक्षित व्यक्तियों को एवं पारिवारिक लाभ योजना से लाभान्वित महिलाओं को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी। इसके लिए प्रार्थी की वार्षिक आय शहरी क्षेत्र में 56460 रुपये और ग्रामीण क्षेत्र मे 46080 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
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