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अब 30 सितंबर तक कराइए फ्लैट की रजिस्ट्री
ब्यूरो,अमर उजाला वसुंधरा
Updated Wed, 20 Jul 2016 12:45 AM IST
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प्रॉपर्टी, फ्लैट, हाउस
- फोटो : डेमो फोटो
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आवास विकास परिषद की मंडोला स्थित आसरा-सपना योजना के आवंटियों के लिए अच्छी खबर है। परिषद ने आवंटियों की सुविधा के लिए फ्लैटों की रजिस्ट्री का वक्त तीन माह के लिए बढ़ा दिया है।
अब आवंटी 30 सितंबर तक रजिस्ट्री करा सकते हैं। इतना ही नहीं आवंटियों से रजिस्ट्री में देरी का जुर्माना भी नहीं वसूला जाएगा। अभी तक अंतिम तिथि 31 जुलाई थी।
परिषद ने 2011 में आसरा-सपना योजना लांच की थी।
इसके करीब 35 सौ आवंटियों के लिए जून में रजिस्ट्री शुरू की गई थी। रजिस्ट्री की आखिरी तारीख 31 जुलाई थी, लेकिन बड़ी संख्या में आवंटी पहुंच नहीं पाए। देरी होने की वजह से आवंटियों को 10-15 हजार तक का जुर्माना भी भरना पड़ता।
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ऐसे में आवंटियों की सुविधा के लिए परिषद ने रजिस्ट्री की तिथि को तीन माह के लिए बढ़ा दिया है। आवास आयुक्त आरपी सिंह ने बताया कि आवंटियों की सुविधा को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। सभी आवंटी आसानी से तीन माह में रजिस्ट्री कराकर फ्लैट का पजेशन ले सकेंगे।
फ्लैटों की फाइनल कास्टिंग में बढ़ी कीमत भी किस्तों में कर सकेंगे जमा
फ्लैटों की फाइनल कास्टिंग के बाद बढ़ी रकम भी आवंटी दो साल की मासिक किश्तों में चुका सकेंगे। आवंटियों को सिर्फ 30 फीसदी राशि जमा करानी होगी। बची राशि 12 माह की किश्तों में चुकानी होगी। इसके लिए परिषद की ओर से घोषित दर से ब्याज लिया जाएगा।
किश्तों में हुई देरी, लेकिन नहीं भरना होगा जुर्माना
जिन लोगों ने फ्लैट की तिमाही किश्तों को चुकाने में देरी की है, उन्हें जुर्माना नहीं चुकाना होगा। दरअसल में, किश्तों केे भरने में देरी करने पर रजिस्ट्री की राशि का 20 फीसदी जुर्माना लगाया जाता था। परिषद ने इसे भी माफ कर दिया है।
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अब आवंटी 30 सितंबर तक रजिस्ट्री करा सकते हैं। इतना ही नहीं आवंटियों से रजिस्ट्री में देरी का जुर्माना भी नहीं वसूला जाएगा। अभी तक अंतिम तिथि 31 जुलाई थी।
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परिषद ने 2011 में आसरा-सपना योजना लांच की थी।
इसके करीब 35 सौ आवंटियों के लिए जून में रजिस्ट्री शुरू की गई थी। रजिस्ट्री की आखिरी तारीख 31 जुलाई थी, लेकिन बड़ी संख्या में आवंटी पहुंच नहीं पाए। देरी होने की वजह से आवंटियों को 10-15 हजार तक का जुर्माना भी भरना पड़ता।
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ऐसे में आवंटियों की सुविधा के लिए परिषद ने रजिस्ट्री की तिथि को तीन माह के लिए बढ़ा दिया है। आवास आयुक्त आरपी सिंह ने बताया कि आवंटियों की सुविधा को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। सभी आवंटी आसानी से तीन माह में रजिस्ट्री कराकर फ्लैट का पजेशन ले सकेंगे।
फ्लैटों की फाइनल कास्टिंग में बढ़ी कीमत भी किस्तों में कर सकेंगे जमा
फ्लैटों की फाइनल कास्टिंग के बाद बढ़ी रकम भी आवंटी दो साल की मासिक किश्तों में चुका सकेंगे। आवंटियों को सिर्फ 30 फीसदी राशि जमा करानी होगी। बची राशि 12 माह की किश्तों में चुकानी होगी। इसके लिए परिषद की ओर से घोषित दर से ब्याज लिया जाएगा।
किश्तों में हुई देरी, लेकिन नहीं भरना होगा जुर्माना
जिन लोगों ने फ्लैट की तिमाही किश्तों को चुकाने में देरी की है, उन्हें जुर्माना नहीं चुकाना होगा। दरअसल में, किश्तों केे भरने में देरी करने पर रजिस्ट्री की राशि का 20 फीसदी जुर्माना लगाया जाता था। परिषद ने इसे भी माफ कर दिया है।