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Ghaziabad News: राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन आठ मार्च को

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 25 Feb 2025 11:59 PM IST
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National Lok Adalat to be organized on March 8
गाजियाबाद। आठ मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें अलग-अलग प्रकृति के मामलों का निस्तारण होगा। जनपद न्यायाधीश अनिल कुमार ने राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए चिह्नित केसों की सूची और संबंधित निस्तारण कोर्ट की जानकारी दी है।
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न्यायालय स्तर पर आपराधिक शमनीय मामले, एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत चेक बाउंस, बैंक वसूली, मोटर दुर्घटना प्रतिकर, वैवाहिक विवाद, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण, पानी का बिल (चोरी के मामलों को छोड़कर), मध्यस्थता के मामले अन्य सिविल मामले (किराया सुखाधिकार निषेधाज्ञा मुकदमे विनिर्दिष्ट अनुपालन) के केस, वेतन एवं भत्ते तथा सेवानिवृत्ति लाभ से संबंधित, ई-ट्रैफिक चालान का निस्तारण होगा।
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प्रशासन स्तर पर निस्तारण

उपजिलाधिकारी के स्तर पर राजस्व वाद, भरण पोषण से संबंधित वाद, पारिवारिक, प्रमाण पत्र से संबंधित प्रार्थना पत्र, सामान्य निवास प्रमाण पत्र एवं हैसियत से संबंधित प्रार्थना पत्र तहसीलदार, न्यायालय स्तर पर राजस्व संहिता धारा 34 दाखिल खारिज वाद, धारा 67, ग्राम सभा भूमि से बेदखल संबंधी वाद का निस्तारण, नायब तहसीलदार स्तर पर न्यायालय राजस्व संहिता धारा 34 दाखिल खारिज वाद का निस्तारण किया जायेगा। जिला प्रोबेशन अधिकारी के स्तर पर विभागीय योजनाओं के क्रम में योजनाएं से संबंधित शिकायतें, पेेंशन इत्यादि समय से न प्राप्त होना, योजनाओं का लाभ न मिलने के क्रम में प्राप्त शिकायतों का निस्तारण। चाइल्ड लाइन के बच्चों से संबंधित शिकायती प्रकरणों में यथा आवश्यक कार्रवाई करते हुए शिकायतों का निस्तारण किया जाता है। वन स्टाफ सेंटर के अंतर्गत महिलाओं संबंधी घरेलू हिंसा, किसी भी प्रकार की आकस्मिक सहायता इत्यादि से संबंधित प्राप्त होने वाले केसों को निस्तारण किया जायेगा। नगर पंचायत स्तर पर में हाउस टैक्स, जलकल, मृत्यु प्रमाण पत्र, सफाई और बिजली से संबंधित, भूमि विवाद अतिक्रमण राजस्व से संबंधित मामलों का निस्तारण किया जायेगा। नगर निगम में हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, सीवर टैक्स से संबंधित वादों का निस्तारण किया जायेगा। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में अतिक्रमण से संबंधित वादों का निस्तारण होगा।
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