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Ghaziabad News: राजस्थान से अपहृत किशोरी की कराई शादी, लोकसेवक सहित सात पर केस

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 01 May 2025 12:54 AM IST
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Marriage of a kidnapped girl from Rajasthan was arranged, case registered against seven persons including a public servant
गाजियाबाद। राजस्थान से अपहृत किशोरी के नकली दस्तावेज तैयार कर कविनगर स्थित आर्य समाज मंदिर में आरोपी युवक के साथ शादी कर दी गई। नकली हाईस्कूल की मार्कशीट और जाली पैन कार्ड बनाकर सिहानी गेट तहसील स्थित विवाह पंजीकरण अधिकारी चतुर्थ ने बगैर सत्यापन किए शादी रजिस्टर्ड कर दी। किशोरी का अपहरण करने वाले युवक अंकित स्वामी, गवाह अनुजा, मानकराम और विनोद सहित आर्यसमाज मंदिर के प्रबंधक, विवाह पंजीयन अधिकारी चतुर्थ और महिला अधिवक्ता सहित सात के खिलाफ नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है।
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एसीपी नगर कोतवाली रितेश त्रिपाठी ने बताया कि राजस्थान के चिड़ावा जनपद से घर में सो रही किशोरी का कार सवारों ने अपहरण कर लिया। पीड़ित के अनुसार वर्ष 2025 में उन्हें पता चला कि उनकी नाबालिग बेटी की शादी गाजियाबाद की नगर कोतवाली क्षेत्र स्थित आर्य समाज मंदिर में कराई गई है। किशोरी के पिता को चिड़ावा थाना पुलिस ने शादी के कुछ दस्तावेज भी दिखाए। पीड़ित का आरोप है कि शादी के दौरान उनकी बेटी की 10वीं की मार्कशीट जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से बनी है और पैन कार्ड नकली हैं। नकली दस्तावेज तैयार कर आर्य समाज मंदिर में शादी करा दी और फिर सिहानी गेट क्षेत्र की तहसील स्थित विवाह पंजीयन अधिकारी चतुर्थ के कार्यालय में शादी रजिस्टर्ड करा दी गई।
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पीड़ित ने बताया कि जून 2023 में कार सवार अंकित स्वामी निवासी गांव बामलास तहसील उदयपुरवाटी, अनुजा निवासी गांव श्योपुरा, चिडावा, जनपद झुंझनू, राजस्थान और मानकराम निवासी चोरडिया जनपद जोधपुर राजस्थान घर में घुसकर उनकी बेटी का अपहरण कर ले गए। पीड़ित ने तीनों के खिलाफ थाना चिड़ावा में मुकदमा दर्ज कराया। किशोरी काफी दिनों तक बरामद नहीं हुई तो पुलिस अधीक्षक चिड़ावा ने आरोपी अंकित स्वामी, अनुजा और मानकराम की गिरफ्तारी पर 15-15 हजार रुपये का इनाम घोषित कर दिया था। कोर्ट के आदेश पर नगर कोतवाली ने किशोरी की शादी कराने वालों में विवाह पंजीयन अधिकारी चतुर्थ और महिला अधिवक्ता सहित सात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।
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एसीपी कोतवाली ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर आईपीसी के अंतर्गत धोखाधड़ी की धारा 420, नकली दस्तावेज तैयार करने की धारा 467, जालसाजी करने की धारा 468, जाली दस्तावेज को असली दर्शाने की धारा 471 और षड्यंत्र रचने की धारा 120बी में मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
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