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Ghaziabad News: किरायेदार की हत्या में मकान मालिक पिता-पुत्र दोषी

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 02 Feb 2024 03:59 AM IST
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Landlord father and son guilty in tenant's murder
गाजियाबाद। छह वर्ष पहले शराब पीने के दौरन किरायेदार ऋषिपाल की छत से फेंककर हत्या के मामले में मकान मालिक छोटेलाल व उसके बेटे वेदपाल को अदालत ने दोषी करार दिया है। सजा के प्रश्न पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पवन शर्मा की अदालत में तीन फरवरी को सुनवाई होगी।
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जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता आदेश त्यागी ने बताया दिनांक 12 मई 2017 को हरदोई निवासी अमर सिंह ने कविनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अमर सिंह ने पुलिस को बताया था कि उनका 25 वर्षीय छोटा भाई ऋषि पाल बम्हैटा में किराये पर रहता था। वह 11 मई को मकान की छत पर मकान मालिक छोटेलाल और उसके बेटे वेदपाल के साथ शराब पी रहा था। इसी दौरान किसी बात को लेकर तीनों में कहासुनी हो गई। गुस्से में छोटेलाल और वेदपाल ने ऋषिपाल को छत से नीचे फेंक दिया। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इलाज के दौरान ऋषिपाल की मौत हो गई। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर वेदपाल व छोटेलाल को जेल भेज दिया था।
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