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यादव सिंह के सहयोगी जेपी सिंह की जमानत अर्जी खारिज

Wed, 17 May 2017 10:07 PM IST
अमर उजाला, गाजियाबाद
अमर उजाला, गाजियाबाद Updated Wed, 17 May 2017 10:07 PM IST
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JP Yadav's bail plea rejected for Yadav
यादव स‌िंह - फोटो : अमर उजाला

गाजियाबाद। नोएडा अथॉरिटी के प्रोजेक्ट अफसर जेपी सिंह की जमानत अर्जी सीबीआई कोर्ट ने खारिज कर दी है। बुधवार दोपहर बाद विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी ने आरोपी की जमानत अर्जी पर अपना फैसला सुनाया।

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सीबीआई के वरिष्ठ लोक अभियोजक बीके सिंह के अनुसार नोएडा में हुए करोड़ों के चर्चित टेंडर घोटाले में जेपी सिंह भी आरोपी है। जेपी सिंह काली कमाई से कुबेर बने नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेस-वे अथॉरिटी के पूर्व चीफ इंजीनियर यादव सिंह का करीब माना जाता है।
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यादव सिंह और जेपी सिंह समेत इस घोटाले के 9 आरोपी डासना जेल में बंद हैं। पिछले दिनों जेपी सिंह ने कोर्ट में अपनी जमानत अर्जी दाखिल की थी। जमानत अर्जी पर अभियोजन और डिफेंस की बहस चल रही थी। बुधवार को दोनों पक्षों ने अपनी बहस खत्म की। इसके बाद विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी ने आरोपी की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया।

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