फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Ghaziabad News ›   ghaziyabad news

दुकानदार के हत्यारे को आजीवन कारावास

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 18 Jan 2020 12:01 AM IST
विज्ञापन
ghaziyabad news
दुकानदार की हत्या करने वाले को आजीवन कारावास
विज्ञापन

गाजियाबाद। उधारी के पैसे मांगने व शराब पीने से मना करने पर परचून कारोबारी की छुरा मारकर हत्या करने वाले अभियुक्त को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही अभियुक्त पर 12 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अनिल शर्मा ने बताया कि थाना निवाडी में इरफान ने सात जुलाई 2014 की रात 11.15 बजे रिपोर्ट दर्ज कराई। उसमें बताया कि सारा गांव में रहने वाले उसके चाचा शकील परचून की दुकान करते थे। दुकान पर गांव में ही रहने वाला नौशाद शराब पीकर आता था और गाली गलौच करता था। सामान भी उधार लेता था। शकील ने उसे सामान देने से मना कर दिया और कहा कि उसकी दुकान पर कभी भी मत आना। इसके बाद से नौशाद नाराज हो गया। सात जुलाई 2014 को नौशाद हाथ में छुरा लेकर दुकान पर आया और शकील के पेट में छुरे से वार कर दिया। शकील को घायल अवस्था में मोदीनगर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने नौशाद को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। शुक्रवार को मामले की अंतिम सुनवाई करते हुए एडीजे प्रथम की कोर्ट ने सबूत और गवाहों के बयान के आधार पर नौशाद को हत्या का दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed