फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Ghaziabad News ›   ghazibad

किन्नर पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी पति की जमानत अर्जी खारिज

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 07 Jul 2021 12:54 AM IST
विज्ञापन
ghazibad
किन्नर पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी पति की जमानत अर्जी खारिज
विज्ञापन

गाजियाबाद। लोनी क्षेत्र में किन्नर पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी पति की जमानत अर्जी जिला जज की अदालत ने खारिज कर दी। किन्नर के पिता ने आरोप लगाया था कि आरोपी सुजीत किन्नर बेटे से शादी करने के बाद उसी के मकान में साथ रहता था, लेकिन आए दिन उसके साथ मारपीट करता था और उसका मकान हड़पना चाहता था।

जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश चंद्र ने शर्मा ने बताया कि 27 मार्च को लोनी में मृतक के पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई, इसमें बताया था कि उनका बेटा कॉलोनी में अपना मकान बनाकर रहता था। उसका दो साल से सुजीत उर्फ टीक नारायण से प्रेम प्रसंग चल रहा था। सितंबर 2020 में उससे शादी कर ली और उसी घर में रहने लगा था। मारपीट से तंग आकर बेटे ने 20 मार्च की रात खुदकुशी कर ली थी। जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान अदालत में बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने अभियुक्त सुजीत पर उकसाने के आरोप को गलत बताकर जमानत अर्जी मंजूर करने की अपील की। जिला शासकीय अधिवक्ता राजेंश चंद शर्मा ने बताया कि उन्होंने किन्नर पत्नी को खुदकुशी के लिए उकसाने के आरोपी पति को जमानत पर रिहा करने का विरोध किया। सुनवाई के बाद जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश जितेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत ने अर्जी खारिज कर दी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed