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बकाया न चुकाने पर नगर निगम ने फैक्ट्री की सील
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टैक्स न चुकाया तो निगम ने फैक्टरी पर ताला लटकाया
गाजियाबाद। बकाएदारों ने संपत्ति कर न चुकाया तो नगर निगम ने सभी जोनल क्षेत्रों में मंगलवार को अभियान चलाकर 50 हजार से ज्यादा रकम वाले बकाएदारों पर कार्रवाई की। मुख्य कर निर्धारण अधिकारी संजीव सिन्हा और पांचों जोनल प्रभारियों के नेतृत्व में चले अभियान के दौरान फैक्टरी समेत कई बिल्डिंगों को सील किया। निगम ने 61 लाख रुपये की वसूली की।
कविनगर जोन में निगम ने जितेंद्र स्टील पर 2.01 लाख रुपये बकाया होने पर संपत्ति सील कर दी। इसके अलावा जीटी रोड स्थित भगवती पैकेजिंग पर सीलिंग की कार्रवाई शुरू की तो फैक्टरी संचालक ने बकाया 4.87 लाख रुपये जमा करा दिए। अमृत स्टील कंपाउंड स्थित एक संस्थान पर 1.12 लाख रुपये बकाया थे, यहां भी ताला बंदी की कार्रवाई शुरू होते ही भवन मालिक ने बकाया रकम जमा करा दी। वसुंधरा जोन, विजयनगर, मोहन नगर और सिटी जोन में भी 20 से ज्यादा बकाएदारों पर मंगलवार को कार्रवाई की गई। निगम की इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया। नगरायुक्त दिनेश चंद्र सिंह का कहना है कि बकाएदारों के भवनों पर सीलिंग की यह कार्रवाई जारी रहेगी। इस कार्रवाई से बचने के लिए लोग खुद भी जोनल कार्यालय में जाकर बकाया संपत्ति कर जमा करा सकते हैं।
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गाजियाबाद। बकाएदारों ने संपत्ति कर न चुकाया तो नगर निगम ने सभी जोनल क्षेत्रों में मंगलवार को अभियान चलाकर 50 हजार से ज्यादा रकम वाले बकाएदारों पर कार्रवाई की। मुख्य कर निर्धारण अधिकारी संजीव सिन्हा और पांचों जोनल प्रभारियों के नेतृत्व में चले अभियान के दौरान फैक्टरी समेत कई बिल्डिंगों को सील किया। निगम ने 61 लाख रुपये की वसूली की।
कविनगर जोन में निगम ने जितेंद्र स्टील पर 2.01 लाख रुपये बकाया होने पर संपत्ति सील कर दी। इसके अलावा जीटी रोड स्थित भगवती पैकेजिंग पर सीलिंग की कार्रवाई शुरू की तो फैक्टरी संचालक ने बकाया 4.87 लाख रुपये जमा करा दिए। अमृत स्टील कंपाउंड स्थित एक संस्थान पर 1.12 लाख रुपये बकाया थे, यहां भी ताला बंदी की कार्रवाई शुरू होते ही भवन मालिक ने बकाया रकम जमा करा दी। वसुंधरा जोन, विजयनगर, मोहन नगर और सिटी जोन में भी 20 से ज्यादा बकाएदारों पर मंगलवार को कार्रवाई की गई। निगम की इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया। नगरायुक्त दिनेश चंद्र सिंह का कहना है कि बकाएदारों के भवनों पर सीलिंग की यह कार्रवाई जारी रहेगी। इस कार्रवाई से बचने के लिए लोग खुद भी जोनल कार्यालय में जाकर बकाया संपत्ति कर जमा करा सकते हैं।
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