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आवेदकों को मिलेगी राहत, तीन जून को लगेगी पासपोर्ट लोक अदालत
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आवेदकों को मिलेगी राहत, तीन जून को लगेगी पासपोर्ट लोक अदालत
गाजियाबाद। क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय (आरपीओ) की ओर से तीन जून शुक्रवार को लोक अदालत लगाकर पासपोर्ट आवेदकों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। हापुड़ चुंगी स्थित सीजीओ कॉम्प्लेक्स कार्यालय में लगने वाली लोक अदालत में क्षेत्रीय कार्यालय से जुड़े 13 जनपदों के आवेदकों की लंबित 15600 फाइलों का निस्तारण किया जाएगा। लोक अदालत में विभिन्न दिक्कतों का समाधान होने के बाद लोगों को जल्द पासपोर्ट मिल सकेगा।
बीते सप्ताह लगी पासपोर्ट लोक अदालत में विभिन्न जनपदों के करीब 700 आवेदकों की समस्याओं का निदान किया गया था। क्षेत्रीय कार्यालय में बड़ी संख्या में आवेदकों की फाइलें गलत पते, दस्तावेज का अभाव, पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट सहित अन्य समस्याओं के चलते रुकी हुई हैं। समस्याओं के समाधान के लिए क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में एक दिन में अधिकतम 200 अप्वॉइंटमेंट दिए जाते हैं। लेकिन लोक अदालत में लोग बगैर किसी अप्वॉइंटमेंट अपनी समस्याओं का समाधान पा सकेंगे। बड़ी संख्या में लंबित मामलों को हल करने के लिए विदेश मंत्रालय के निर्देशानुसार लोक अदालत लगाने का फैसला किया गया है। आरपीओ के निर्णय से गाजियाबाद सहित आगरा, अलीगढ़, बागपत, बुलंदशहर, गौतमबुद्धनगर, हापुड़, हाथरस, मथुरा, मेरठ, सहारनपुर, शामली और मुजफ्फरनगर आवेदकों को राहत मिलेगी। क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी सुब्रतो हाजरा ने बताया कि लोक अदालत में आवेदक सुबह 10 बजे से दोपहर एक बजे तक आवेदन कर समाधान पा सकेंगे।
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गाजियाबाद। क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय (आरपीओ) की ओर से तीन जून शुक्रवार को लोक अदालत लगाकर पासपोर्ट आवेदकों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। हापुड़ चुंगी स्थित सीजीओ कॉम्प्लेक्स कार्यालय में लगने वाली लोक अदालत में क्षेत्रीय कार्यालय से जुड़े 13 जनपदों के आवेदकों की लंबित 15600 फाइलों का निस्तारण किया जाएगा। लोक अदालत में विभिन्न दिक्कतों का समाधान होने के बाद लोगों को जल्द पासपोर्ट मिल सकेगा।
बीते सप्ताह लगी पासपोर्ट लोक अदालत में विभिन्न जनपदों के करीब 700 आवेदकों की समस्याओं का निदान किया गया था। क्षेत्रीय कार्यालय में बड़ी संख्या में आवेदकों की फाइलें गलत पते, दस्तावेज का अभाव, पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट सहित अन्य समस्याओं के चलते रुकी हुई हैं। समस्याओं के समाधान के लिए क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में एक दिन में अधिकतम 200 अप्वॉइंटमेंट दिए जाते हैं। लेकिन लोक अदालत में लोग बगैर किसी अप्वॉइंटमेंट अपनी समस्याओं का समाधान पा सकेंगे। बड़ी संख्या में लंबित मामलों को हल करने के लिए विदेश मंत्रालय के निर्देशानुसार लोक अदालत लगाने का फैसला किया गया है। आरपीओ के निर्णय से गाजियाबाद सहित आगरा, अलीगढ़, बागपत, बुलंदशहर, गौतमबुद्धनगर, हापुड़, हाथरस, मथुरा, मेरठ, सहारनपुर, शामली और मुजफ्फरनगर आवेदकों को राहत मिलेगी। क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी सुब्रतो हाजरा ने बताया कि लोक अदालत में आवेदक सुबह 10 बजे से दोपहर एक बजे तक आवेदन कर समाधान पा सकेंगे।
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