{"_id":"5e78e6488ebc3e773e2317fa","slug":"ghaiabad-news-ghaziabad-news-gbd1965490132","type":"story","status":"publish","title_hn":"जिले में सात से अधिक कंपनियों को सैनिटाइजर बनाने का लाइसेंस जारी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
जिले में सात से अधिक कंपनियों को सैनिटाइजर बनाने का लाइसेंस जारी
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
तीन से अधिक कंपनियों के सैनिटाइजर बनाने का लाइसेंस जारी
गाजियाबाद। कोरोना के बीच सैनिटाइजर और मास्क की मांग बढ़ने से जिला प्रशासन ने तीन से अधिक इकाइयों को निर्माण संबंधी लाइसेंस जारी कर दिया है। इनमें से एक कंपनी ने सैनिटाइजर का निर्माण शुरू कर दिया है जबकि शेष कंपनियों की तरफ से दो दिन के अंदर उत्पाद शुरू कर दिया जाएगा। इसके साथ ही प्रशासन ने व्यवस्था की है कि प्रतिदिन के उत्पादन और बिक्री की निगरानी की जाएगी। उधर, बाजार में दवाओं की उपलब्धता के बीच प्रशासन ने कालाबाजारी करने वाले अर्थात निर्धारित कीमत से अधिक पर बेचने वाले मेडिकल स्टोर को सील नहीं करने का फैसला लिया है। बल्कि निर्धारित कीमत के अतिरिक्त चार गुना का अर्थ दंड वसूलने का फैसला लिया है।
जिलाधिकारी अजय शंकर पांडेय ने कहा कि जिले में दवाओं की कमी न हो और सभी को सैनिटाइजर और मास्क मिल सकें। इसके लिए सात से अधिक कंपनियों को आपातकालीन लाइसेंस जारी किए गए हैं। इनमें गोडजे लैबोरेट्री, केमिटेक फार्मास्यूटिकल, मैसर्स मोदीनगर रेवलॉन व अन्य को लाइसेंस जारी किया है। इसमें से रेवलॉन ने उत्पादन शुरू कर दिया है। उधर, लोहा मंडी फार्मा को भी सैनिटाइजर की परमिशन दी गई है जो अभी तक अल्कोहल से कॉस्मेटिक परफ्यूम तैयार करती है। कंपनी को अग्रिम आदेश तक सैनिटाइजर का उत्पाद करने को कहा गया है। सभी कंपनियों को कहा गया है कि वो प्रतिदिन के उत्पाद और किन थोक विक्रेता को बेचा जा रहा है उसका ब्योरा मुहैया कराना होगा। औषधि विभाग इसका नियमित तौर पर निगरानी भी कर रहा है।
--------------------
मेडिकल स्टोर पर छापा, लगाया जुर्माना
डीएम के आदेश पर मेडिकल स्टोर पर गोपनीय छापा जारी है। सोमवार को सिटी मजिस्ट्रेट व अन्य अधिकारियों को छापे के काम में लगाया गया, जिन्होंने पहले ग्राहक बनाकर टीम को सैनिटाइजर व मास्क खरीदने के लिए भेजा। सिटी मजिस्ट्रेट शिव प्रताप शुक्ल को क्रॉसिंग रिपब्लिक स्थित अपोलो फार्मेसी पर 205 रुपये का मास्क 245 रुपये में बेचा गया। इसके बाद उस स्टाक के आधार पर आठ हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। इसके साथ ही खोड़ा में उपजिलाधिकारी सदर आदित्य प्रजापति को खोड़ा में शिव मेडिसन सेंटर पर 20 रुपये का मास्क 40 रुपये में बेचा जा रहा था, जिस पर तीन हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
गाजियाबाद। कोरोना के बीच सैनिटाइजर और मास्क की मांग बढ़ने से जिला प्रशासन ने तीन से अधिक इकाइयों को निर्माण संबंधी लाइसेंस जारी कर दिया है। इनमें से एक कंपनी ने सैनिटाइजर का निर्माण शुरू कर दिया है जबकि शेष कंपनियों की तरफ से दो दिन के अंदर उत्पाद शुरू कर दिया जाएगा। इसके साथ ही प्रशासन ने व्यवस्था की है कि प्रतिदिन के उत्पादन और बिक्री की निगरानी की जाएगी। उधर, बाजार में दवाओं की उपलब्धता के बीच प्रशासन ने कालाबाजारी करने वाले अर्थात निर्धारित कीमत से अधिक पर बेचने वाले मेडिकल स्टोर को सील नहीं करने का फैसला लिया है। बल्कि निर्धारित कीमत के अतिरिक्त चार गुना का अर्थ दंड वसूलने का फैसला लिया है।
जिलाधिकारी अजय शंकर पांडेय ने कहा कि जिले में दवाओं की कमी न हो और सभी को सैनिटाइजर और मास्क मिल सकें। इसके लिए सात से अधिक कंपनियों को आपातकालीन लाइसेंस जारी किए गए हैं। इनमें गोडजे लैबोरेट्री, केमिटेक फार्मास्यूटिकल, मैसर्स मोदीनगर रेवलॉन व अन्य को लाइसेंस जारी किया है। इसमें से रेवलॉन ने उत्पादन शुरू कर दिया है। उधर, लोहा मंडी फार्मा को भी सैनिटाइजर की परमिशन दी गई है जो अभी तक अल्कोहल से कॉस्मेटिक परफ्यूम तैयार करती है। कंपनी को अग्रिम आदेश तक सैनिटाइजर का उत्पाद करने को कहा गया है। सभी कंपनियों को कहा गया है कि वो प्रतिदिन के उत्पाद और किन थोक विक्रेता को बेचा जा रहा है उसका ब्योरा मुहैया कराना होगा। औषधि विभाग इसका नियमित तौर पर निगरानी भी कर रहा है।
विज्ञापन
--------------------
मेडिकल स्टोर पर छापा, लगाया जुर्माना
डीएम के आदेश पर मेडिकल स्टोर पर गोपनीय छापा जारी है। सोमवार को सिटी मजिस्ट्रेट व अन्य अधिकारियों को छापे के काम में लगाया गया, जिन्होंने पहले ग्राहक बनाकर टीम को सैनिटाइजर व मास्क खरीदने के लिए भेजा। सिटी मजिस्ट्रेट शिव प्रताप शुक्ल को क्रॉसिंग रिपब्लिक स्थित अपोलो फार्मेसी पर 205 रुपये का मास्क 245 रुपये में बेचा गया। इसके बाद उस स्टाक के आधार पर आठ हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। इसके साथ ही खोड़ा में उपजिलाधिकारी सदर आदित्य प्रजापति को खोड़ा में शिव मेडिसन सेंटर पर 20 रुपये का मास्क 40 रुपये में बेचा जा रहा था, जिस पर तीन हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
विज्ञापन