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निगम की नई विज्ञापन पॉलिसी पास, गजट हुआ जारी

Sun, 07 Aug 2016 12:10 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो /गाजियाबाद
अमर उजाला ब्यूरो /गाजियाबाद Updated Sun, 07 Aug 2016 12:10 AM IST
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Corporation's new advertising policy, the issue of the Gazette
नगर ‌निगम - फोटो : अमर उजाला

 नगर निगम अब शहर में विज्ञापन का ठेका नए सिरे से छोड़ सकेगा। निगम की नई विज्ञापन पॉलिसी शासन से मंजूर हो गई है। इसके लिए गजट नोटिफिकेशन भी हो गया है। ऐसे में अब नए सिरे से ठेका छोड़ने की करीब चार साल पुरानी बाधा दूर हो गई है। नगर निगम हर जोन में विज्ञापन ठेके छोड़ेगा। इसके लिए निगम ने तैयारी शुरू कर दी है।

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ठेके छोड़ने से पहले विज्ञापन स्थल चिह्नित करने के लिए परिवहन, ट्रैफिक  पुलिस, पीडब्ल्यूडी, जीडीए के अलावा अन्य विभागों से भी सलाह ली जा रही है।नगर निगम ने वर्ष 2013 में भी विज्ञापन पॉलिसी तैयार कर गजट नोटिफिकेशन कराकर नए सिरे से विज्ञापन ठेके छोड़ने की प्रक्रिया शुरू की थी। तब मिडास नाम की विज्ञापन फर्म ने हाईकोर्ट में निगम की इस पॉलिसी को चुनौती दे दी थी।
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फर्म ने दलील दी थी कि विज्ञापन पॉलिसी बनाने के बाद निगम ने लोगों से आपत्तियां आमंत्रित नहीं की। ऐसे में हाईकोर्ट ने विज्ञापन पॉलिसी की प्रक्रिया को पूरा करने से पहले नए सिरे से ठेके छोड़ने पर रोक लगा दी थी। अब निगम ने आपत्तियां मांगी और उनका निस्तारण कराकर सदन से विज्ञापन नियमावली पास कराई।
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नगर निगम कार्यकारिणी समिति के उपाध्यक्ष प्रवीन चौधरी ने बताया कि नियमावली पास होने के बाद शासन को भेजी गई। अब नियमावली का गजट नोटिफिकेशन हो चुका है।
उन्होंने बताया कि  निगम अब हर जोन में अलग विज्ञापन ठेके छोड़ेगा। इससे निगम की इनकम करीब पांच गुना बढ़ने की उम्मीद है। ठेके के लिए विज्ञापन स्थलों को चिह्नित किया जा रहा है।

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