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Ghaziabad News: दस साल की बच्ची से छेड़छाड़ करने के मामले में दोषी को पांच वर्ष की सजा

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 01:51 AM IST
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Convict sentenced to five years in case involving molestation
हापुड़। न्यायालय एडीजे स्पेशल पॉक्सो एक्ट प्रथम ने दस साल की बच्ची के साथ छेड़छाड़ करने वाले एक दोषी को पांच वर्ष की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी को पांच हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया।
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जिला गाजियाबाद के एक गांव निवासी व्यक्ति ने वर्ष 2022 में थाना बहादुरगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि वह थाना बहादुरगढ़ क्षेत्र के एक गांव स्थित भट्टे पर कार्य करते थे। 24 अप्रैल 2022 को उन्होंने अपनी दस साल की पुत्री को दुकान से दूध लेने के लिए भेजा था। रास्ते में आरोपी अनिल निवासी गांव बागड़पुर थाना गढ़मुक्तेश्वर जिला हापुड़ ने गंदी नियत से छेड़छाड़ करते हुए उनकी पुत्री को ट्यूबवैल की साइड में खींच लिया। शोर मचाने पर आरोपी उनकी पुत्री को जान से मारने की धमकी देने लगा। पुत्री का शोर सुनकर रास्ते से जाने वाले लोग यहां पहुंच गए और आरोपी से उनकी पुत्री को छुड़ाया।
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घर पहुंचकर पुत्री ने उन्हें आपबीती सुनाई। इसके बाद वह अपनी पुत्री को साथ लेकर थाने पहुंचा और पुलिस से मामले की शिकायत की। पुलिस ने उनकी तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। साक्ष्य संकलन की कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया था। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ज्ञानेंद्र सिंह यादव ने बुधवार को सुनवाई करते हुए अनिल को दोषी ठहराते हुए उसे पांच वर्ष व पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
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