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Ghaziabad News: कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा को अदालत में हाजिर होने का आदेश
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गाजियाबाद। फिल्म बनाने में धोखाधड़ी करने के आरोपी कोरियोग्राफर व फिल्म निर्माता रेमो डिसूजा को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने का आदेश अदालत ने दिया है। निचली अदालत से अर्जी खारिज होने के बाद डिसूजा ने सत्र न्यायालय में अर्जी दाखिल कर कहा था कि उन्हें झूठा फंसाया गया है। अदालत ने कहा कि 13 नवंबर को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हों।
अभियोजन पक्ष की तरफ से अधिवक्ता मोहनीश जयंत ने अदालत में बताया कि रेमो डिसूजा ने गाजियाबाद के राजनगर निवासी सत्येंद्र त्यागी के साथ वर्ष 2013 में अमर मस्ट डाई फिल्म बनाई थी। इसमें जरीन खान और राजीव खंडेलवाल मुख्य भूमिका में थे। आरोप है कि रेमो डिसूजा ने सत्येंद्र त्यागी के रुपयों से फिल्म का निर्माण कराया और भरोसा दिया था कि एक साल के अंदर वह इससे दोगुना धनराशि देंगे। निर्धारित समय में जब रुपये वापस नहीं मिले तो सत्येंद्र ने मुकदमा दर्ज करा दिया।
रेमो डिसूजा के खिलाफ सिहानी गेट थाने में 2016 में धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ था। इस मामले की सुनवाई अदालत में चल रही है। कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा के अधिवक्ता ने उनकी तरफ से अर्जी दाखिल कर कहा कि उन्हें झूठा फंसाया गया है, इसलिए आरोप से मुक्त किया जाए।
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अभियोजन पक्ष की तरफ से अधिवक्ता मोहनीश जयंत ने अदालत में बताया कि रेमो डिसूजा ने गाजियाबाद के राजनगर निवासी सत्येंद्र त्यागी के साथ वर्ष 2013 में अमर मस्ट डाई फिल्म बनाई थी। इसमें जरीन खान और राजीव खंडेलवाल मुख्य भूमिका में थे। आरोप है कि रेमो डिसूजा ने सत्येंद्र त्यागी के रुपयों से फिल्म का निर्माण कराया और भरोसा दिया था कि एक साल के अंदर वह इससे दोगुना धनराशि देंगे। निर्धारित समय में जब रुपये वापस नहीं मिले तो सत्येंद्र ने मुकदमा दर्ज करा दिया।
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रेमो डिसूजा के खिलाफ सिहानी गेट थाने में 2016 में धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ था। इस मामले की सुनवाई अदालत में चल रही है। कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा के अधिवक्ता ने उनकी तरफ से अर्जी दाखिल कर कहा कि उन्हें झूठा फंसाया गया है, इसलिए आरोप से मुक्त किया जाए।
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