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बिना अनुमति चुनाव में उपयोग की गाड़ी होगी जब्त: विक्रम सिंह

Mon, 06 May 2024 11:39 PM IST
नोएडा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फरीदाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फरीदाबाद Updated Mon, 06 May 2024 11:39 PM IST
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Vehicles used in elections without permission will be confiscated: Vikram Singh
- चुनाव प्रचार के लिए लाउडस्पीकर का उपयोग नहीं कर सकता कोई भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार
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अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। जिला निर्वाचन अधिकारी और जिलाधीश विक्रम सिंह ने बिना परमिट के प्रचार के लिए किसी भी वाहन का उपयोग करने की अनुमति नहीं देने के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय से ही संबंधित विधानसभा क्षेत्र के लिए परमिट दिया जाएगा। यदि किसी प्रत्याशी ने किसी अन्य डमी उम्मीदवार की कार का उपयोग किया तो उनकी गाड़ी जब्त होगी और उनपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

जिलाधीश विक्रम सिंह ने कहा कि चुनाव के दौरान कोई भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार संबंधित उपमंडल मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के बिना चुनाव प्रचार के लिए लाउडस्पीकर का उपयोग नहीं कर सकता है। केवल सुबह 6 बजे से रात 10:00 बजे के बीच ही इस्तेमाल किया जा सकता है। कोई भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार किसी उम्मीदवार द्वारा किए जाने वाले खर्च की ऊपरी सीमा से बचने के लिए उम्मीदवार या डमी उम्मीदवार के वाहनों का उपयोग नहीं कर सकता है। ऐसे मामलों में स्वतंत्र उम्मीदवार या डमी उम्मीदवार से संबंधित कोई भी वाहन जब्त कर लिया जाएगा। जो भी उम्मीदवार इसका उपयोग करते हैं तो दोनों उम्मीदवारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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