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Faridabad News: महिला से आभूषण व 3 लाख ठगी में तीन तांत्रिक दोषी करार
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27 जनवरी को अदालत सुना सकती है सजा पर फैसला
एसजीएम नगर थाने में 9 मार्च 2021 को दर्ज हुई थी एफआईआर
अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। महिला से जेवर व 3 लाख रुपये ठगी मामले में 3 तांत्रिकों शेर मोहम्मद, आजाद व मोइनुद्दीन को जिला अदालत ने दोषी करार दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ज्योति लांबा की अदालत ने पुख्ता सबूतों व गवाहों के आधार पर शुक्रवार को तीनों को आईपीसी की धारा 420, 380, 328, 406, 506, 120बी के तहत दोषी करार दिया। 27 जनवरी की अगली डेट पर अदालत इन दोषियों की सजा पर फैसला सुना सकती है।
एसजीएम नगर थाना में ये एफआईआर 9 मार्च 2021 को नशीला पदार्थ पिलाकर चोरी, साजिश के तहत ठगी, मारने की धमकी देने आदि धाराओं में दर्ज हुई थी। एनआईटी इलाके की महिला डिम्पी गर्ग ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 21 दिसंबर 2020 को आरोपी तांत्रिक मोइनुद्दीन, शेर मोहम्मद और आजाद एक सांप लेकर उसके घर आए और कहा कि तुम्हारे पास पुत्र नहीं है, इसे लेकर दुखी हो। महिला ने समाधान पूछा तो आरोपियों ने कहा कि तुम्हें बुरी आत्माओं ने घेरा हुआ है। आत्माओं से छुटकारा दिलाना के लिए घर पर पूजा करने की बात कही और 25 हजार रुपये महिला से यूपीआई से ट्रांसफर करा लिए।
आरोप है कि तांत्रिक पूजा का सामान लेने के बहाने चले गए। कुछ देर बाद आरोपी फिर से वापस आए और महिला से चाय बनाने को कहा। आरोपियों ने घर में रखे आभूषण और नकदी लेकर आने को कहा। महिला लेकर आई तो उसे चाय पीने को कहा। महिला के अनुसार चाय पीते ही वो बेसुध हो गई और जब होश आया तो आरोपी रुपये और आभूषण लेकर जा चुके थे। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच की और आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। आरोपियों के खिलाफ चालान अदालत में पेश किया गया। ट्रायल में सामने आए पुख्ता सबूतों व गवाहों के आधार पर अब अदालत ने आरोपियों को दोषी करार दिया है।
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एसजीएम नगर थाने में 9 मार्च 2021 को दर्ज हुई थी एफआईआर
अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। महिला से जेवर व 3 लाख रुपये ठगी मामले में 3 तांत्रिकों शेर मोहम्मद, आजाद व मोइनुद्दीन को जिला अदालत ने दोषी करार दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ज्योति लांबा की अदालत ने पुख्ता सबूतों व गवाहों के आधार पर शुक्रवार को तीनों को आईपीसी की धारा 420, 380, 328, 406, 506, 120बी के तहत दोषी करार दिया। 27 जनवरी की अगली डेट पर अदालत इन दोषियों की सजा पर फैसला सुना सकती है।
एसजीएम नगर थाना में ये एफआईआर 9 मार्च 2021 को नशीला पदार्थ पिलाकर चोरी, साजिश के तहत ठगी, मारने की धमकी देने आदि धाराओं में दर्ज हुई थी। एनआईटी इलाके की महिला डिम्पी गर्ग ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 21 दिसंबर 2020 को आरोपी तांत्रिक मोइनुद्दीन, शेर मोहम्मद और आजाद एक सांप लेकर उसके घर आए और कहा कि तुम्हारे पास पुत्र नहीं है, इसे लेकर दुखी हो। महिला ने समाधान पूछा तो आरोपियों ने कहा कि तुम्हें बुरी आत्माओं ने घेरा हुआ है। आत्माओं से छुटकारा दिलाना के लिए घर पर पूजा करने की बात कही और 25 हजार रुपये महिला से यूपीआई से ट्रांसफर करा लिए।
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आरोप है कि तांत्रिक पूजा का सामान लेने के बहाने चले गए। कुछ देर बाद आरोपी फिर से वापस आए और महिला से चाय बनाने को कहा। आरोपियों ने घर में रखे आभूषण और नकदी लेकर आने को कहा। महिला लेकर आई तो उसे चाय पीने को कहा। महिला के अनुसार चाय पीते ही वो बेसुध हो गई और जब होश आया तो आरोपी रुपये और आभूषण लेकर जा चुके थे। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच की और आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। आरोपियों के खिलाफ चालान अदालत में पेश किया गया। ट्रायल में सामने आए पुख्ता सबूतों व गवाहों के आधार पर अब अदालत ने आरोपियों को दोषी करार दिया है।
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