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Faridabad News: जीजा पर गोली चलाने के मामले में आरोपी के दोस्त को नहीं मिली जमानत

Mon, 20 Oct 2025 12:16 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 20 Oct 2025 12:16 AM IST
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The accused's friend was denied bail in the case of firing on his brother-in-law.
- सेक्टर-17 थाना में 8 अगस्त को दर्ज हुई थी एफआईआर
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अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। रंजिश में जीजा की कार में टक्कर मारकर गोली चलाने व मारपीट मामले में आरोपी के दोस्त को जमानत नहीं मिली। बसेलवा कॉलोनी निवासी प्रशांत के अधिवक्ता की ओर से जमानत याचिका दायर कर दलील दी गई। इसमें कहा गया कि इसे केस में गलत फंसाया गया है और 18 सितंबर से ये कस्टडी में है।
वहीं अभियोजन पक्ष की ओर से याचिका का विरोध करते हुए दलील दी गई कि आरोपी वारदात के समय मौके पर मौजूद था। इसने भी अन्य आरोपियों के साथ मिलकर देव कुमार से मारपीट कर उसे घायल किया। साथ ही पंकज की कार में टक्कर मारी। सभी पक्षों को सुनकर जिला अदालत ने जमानत याचिका खारिज कर दी।सेक्टर-17 थाना में एफआईआर 8 अगस्त 2025 को दर्ज हुई थी। मामले में ठाकुर वाडा निवासी पंकज ने सेक्टर-17 थाना पुलिस को शिकायत दी थी। इसमें कहा गया कि उसने अपने दादा ससुर के खिलाफ एक बिजली चोरी की शिकायत दी थी। इसकी रंजिश रखते हुए उसके साले व उसकी पत्नी की मौसी के लड़के सन्नी ने उसके पास कॉल कर गाली-गलौच की।
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सन्नी ने मिलने के लिए पंकज को खेड़ीपुल पर बुलाया। जब पंकज अपने दोस्तों के साथ वहां पहुंचा तो सन्नी ने कई युवकों को वहां बुलाया हुआ था। उन्हें देखकर पंकज अपनी गाड़ी को भगा ले गया। आरोप है कि सन्नी व दोस्तों ने पीछा कर पंकज की गाड़ी में टक्कर मारकर गोली चलाई थी। मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इनमें सन्नी और राहुल शामिल रहे। इनसे पूछताछ में पता चला कि इनके जीजा पंकज ने अपने ससुराल पक्ष के खिलाफ बिजली विभाग को शिकायत दी थी। उसी रंजिश में साले सन्नी व अन्य ने मिलकर हमला किया था। इसमें सन्नी ने जीजा पंकज पर गोली चलाई थी। बाद में अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। अब प्रशांत की जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी है।
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