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Faridabad News: शराब को लेकर पिता की हत्या के आरोपी को नहीं मिली राहत
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शराब को लेकर पिता की हत्या के आरोपी को नहीं मिली राहत
- आरोपी हरेंद्र की जमानत याचिका जिला अदालत ने खारिज की
- 20 दिसंबर 2023 को सेक्टर-58 थाना में दर्ज हुई थी एफआईआर
अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। सेक्टर-58 थाना इलाके में शराब को लेकर पिता कमलेश यादव की पीटकर हत्या मामले में आरोपी हरेंद्र को अदालत से राहत नहीं मिली। बिहार गया के मूल निवासी हरेंद्र के अधिवक्ता की ओर से जमानत याचिका दायर की गई। इसमें दलील दी गई कि 21 दिसंबर 2023 से वो हिरासत में है। ये तो खुद ही अपने पिता को घायल हालत में अस्पताल लेकर गया था।
वहीं अभियोजन पक्ष की ओर से जमानत याचिका का विरोध करते हुए दलील दी गई कि आरोपी ने अपने पिता की पीटकर हत्या की है। इसे जमानत नहीं मिलनी चाहिये। 2 दिसंबर 2025 को केस में सुनवाई होनी है। दोनों पक्षों को सुनकर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ज्योति लांबा ने कहा कि ट्रायल अब अंतिम चरण में है। ये कहते हुए अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी।
सेक्टर-58 थाना में हत्या की धारा में ये एफआईआर 20 दिसंबर 2023 को दर्ज हुई थी। पुलिस को सूचना मिली कि बल्लभगढ़ सिविल अस्पताल में एक व्यक्ति लाया गया जो मृत है। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। मकान मालिक ने पुलिस को बयान दिया कि उनके मकान में 22 कमरे हैं जो किराये पर दिए हुए हैं। इन्हीं में से एक कमरे में बिहार के मूल निवासी कमलेश यादव बीते 2 साल से रहते थे। अभी 2 महीने से कमलेश का बेटा हरेंद्र भी इनके साथ रह रहा था। 19 दिसंबर 2023 की रात लगभग साढ़े 9 बजे अन्य किरायेदारों ने सूचना दी कि यहां झगड़ा हो रहा है। वे पहुंचे तो कमलेश के सिर से खून निकल रहा था। अन्य किरायेदारों ने बताया कि पिता-बेटे में शराब की बोतल खरीदने को लेकर झगड़ा हुआ। कमलेश शराब खरीदने के लिए बेटे हरेंद्र से रुपये मांग रहा था। इसी दौरान हरेंद्र ने टाइल व बर्तन से कमलेश के सिर पर वार किया। पुलिस ने हत्या की एफआईआर दर्ज कर हरेंद्र को गिरफ्तार कर जेल भेजा। अब उसकी जमानत याचिका जिला अदालत ने खारिज की है।
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- आरोपी हरेंद्र की जमानत याचिका जिला अदालत ने खारिज की
- 20 दिसंबर 2023 को सेक्टर-58 थाना में दर्ज हुई थी एफआईआर
अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। सेक्टर-58 थाना इलाके में शराब को लेकर पिता कमलेश यादव की पीटकर हत्या मामले में आरोपी हरेंद्र को अदालत से राहत नहीं मिली। बिहार गया के मूल निवासी हरेंद्र के अधिवक्ता की ओर से जमानत याचिका दायर की गई। इसमें दलील दी गई कि 21 दिसंबर 2023 से वो हिरासत में है। ये तो खुद ही अपने पिता को घायल हालत में अस्पताल लेकर गया था।
वहीं अभियोजन पक्ष की ओर से जमानत याचिका का विरोध करते हुए दलील दी गई कि आरोपी ने अपने पिता की पीटकर हत्या की है। इसे जमानत नहीं मिलनी चाहिये। 2 दिसंबर 2025 को केस में सुनवाई होनी है। दोनों पक्षों को सुनकर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ज्योति लांबा ने कहा कि ट्रायल अब अंतिम चरण में है। ये कहते हुए अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी।
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सेक्टर-58 थाना में हत्या की धारा में ये एफआईआर 20 दिसंबर 2023 को दर्ज हुई थी। पुलिस को सूचना मिली कि बल्लभगढ़ सिविल अस्पताल में एक व्यक्ति लाया गया जो मृत है। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। मकान मालिक ने पुलिस को बयान दिया कि उनके मकान में 22 कमरे हैं जो किराये पर दिए हुए हैं। इन्हीं में से एक कमरे में बिहार के मूल निवासी कमलेश यादव बीते 2 साल से रहते थे। अभी 2 महीने से कमलेश का बेटा हरेंद्र भी इनके साथ रह रहा था। 19 दिसंबर 2023 की रात लगभग साढ़े 9 बजे अन्य किरायेदारों ने सूचना दी कि यहां झगड़ा हो रहा है। वे पहुंचे तो कमलेश के सिर से खून निकल रहा था। अन्य किरायेदारों ने बताया कि पिता-बेटे में शराब की बोतल खरीदने को लेकर झगड़ा हुआ। कमलेश शराब खरीदने के लिए बेटे हरेंद्र से रुपये मांग रहा था। इसी दौरान हरेंद्र ने टाइल व बर्तन से कमलेश के सिर पर वार किया। पुलिस ने हत्या की एफआईआर दर्ज कर हरेंद्र को गिरफ्तार कर जेल भेजा। अब उसकी जमानत याचिका जिला अदालत ने खारिज की है।
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