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Faridabad News: सूरजभान पहलवान हत्याकांड में आरोपी को नहीं मिली राहत

Tue, 20 Jan 2026 01:26 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 20 Jan 2026 01:26 AM IST
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The accused in the Suraj Bhan Pehalwan murder case did not get any relief.
सेक्टर-8 थाने में 31 जनवरी 2024 को एफआईआर दर्ज हुई थी
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अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। शहर के सेक्टर-11 हूडा मार्केट में सूरजभान उर्फ बल्लू पहलवान हत्याकांड में आरोपी अमरदीप लोचब को जिला अदालत से राहत नहीं मिली। दिल्ली ओचंदी के रहने वाले अमरदीप लोचब के अधिवक्ता की ओर से जमानत याचिका दायर कर दलील दी गई कि उसे केस में गलत फंसाया गया है। एफआईआर में इसका नाम नहीं है, बल्कि सह-आरोपी से पूछताछ के बाद इसका नाम सामने आया। 27 जून 2025 से ये हिरासत में है।

वहीं अभियोजन पक्ष की ओर से याचिका का विरोध करते हुए दलील दी गई कि आरोपी ने हत्या करने वाले शूटरों अतुल गुलिया व नकुल सांगवान को 2 लाख रुपये दिए थे। आरोपी आदतन अपराधी है और इस पर 5 अन्य केस गंभीर धाराओं में दर्ज है। मामले में सह-आरोपियों कपिल सांगवान, अतुल गुलिया, नकुल सांगवान, मनीष, अमर और अमन की गिरफ्तारी अभी बाकी है। दोनों पक्षों को सुनकर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार की अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले में सेक्टर-8 थाना में 31 जनवरी 2024 को एफआईआर दर्ज हुई थी।
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