फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Faridabad News ›   Tausif's partner Rehan's bail plea rejected

तौसीफ के साथी रेहान की जमानत याचिका खारिज

Wed, 06 Jan 2021 10:51 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 06 Jan 2021 10:51 PM IST
विज्ञापन
Tausif's partner Rehan's bail plea rejected
तौसीफ के साथी रेहान की जमानत याचिका खारिज
विज्ञापन

फरीदाबाद। दो महीने पहले अग्रवाल कॉलेज में परीक्षा देकर लौट रही छात्रा निकिता के हत्याकांड में मुख्य आरोपी तौसीफ के साथी रेहान की जमानत याचिका अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सरताज बासवाना की अदालत ने खारिज कर दी। इससे आरोपी को एक और बड़ा झटका लगा है। अब रेहान के वकील जमानत के लिए उच्च न्यायालय का रुख कर सकते हैं।

दो महीने पहले 26 अक्तूबर को सोहना निवासी तौसीफ ने मेवात निवासी रेहान के साथ मिलकर अग्रवाल कॉलेज से परीक्षा देकर लौट रही छात्रा निकिता तोमर का कार में अपहरण करने की कोशिश की थी। नाकाम रहने पर उसने निकता की हत्या कर दी थी। इसके बाद पुलिस ने मौके से फरार आरोपी तौसीफ और रेहान को गिरफ्तार किया था। मंगलवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सरताज बासवाना की अदालत में बचाव पक्ष ने रेहान की जमानत याचिका लगाई थी, जिस पर अदालत ने बुधवार को फैसला दिया। अभी दोनों जेल में हैं। वहीं, वर्ष 2018 में निकिता के अपहरण के प्रयास में तौसीफ के माता-पिता को आरोपी बनाए जाने वाले मामले की सुनवाई भी अब फास्ट ट्रेक कोर्ट में ही होगी। बचाव पक्ष का कहना है कि पुलिस ने दो वर्ष पुराने मामले में भी आरोपी के परिजनों के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिए। जबकि इस मामले में पहले ही समझौता हो चुका था। उस दौरान गाड़ी भी रिकवर हो चुकी थी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed