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तौसीफ के साथी रेहान की जमानत याचिका खारिज
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तौसीफ के साथी रेहान की जमानत याचिका खारिज
फरीदाबाद। दो महीने पहले अग्रवाल कॉलेज में परीक्षा देकर लौट रही छात्रा निकिता के हत्याकांड में मुख्य आरोपी तौसीफ के साथी रेहान की जमानत याचिका अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सरताज बासवाना की अदालत ने खारिज कर दी। इससे आरोपी को एक और बड़ा झटका लगा है। अब रेहान के वकील जमानत के लिए उच्च न्यायालय का रुख कर सकते हैं।
दो महीने पहले 26 अक्तूबर को सोहना निवासी तौसीफ ने मेवात निवासी रेहान के साथ मिलकर अग्रवाल कॉलेज से परीक्षा देकर लौट रही छात्रा निकिता तोमर का कार में अपहरण करने की कोशिश की थी। नाकाम रहने पर उसने निकता की हत्या कर दी थी। इसके बाद पुलिस ने मौके से फरार आरोपी तौसीफ और रेहान को गिरफ्तार किया था। मंगलवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सरताज बासवाना की अदालत में बचाव पक्ष ने रेहान की जमानत याचिका लगाई थी, जिस पर अदालत ने बुधवार को फैसला दिया। अभी दोनों जेल में हैं। वहीं, वर्ष 2018 में निकिता के अपहरण के प्रयास में तौसीफ के माता-पिता को आरोपी बनाए जाने वाले मामले की सुनवाई भी अब फास्ट ट्रेक कोर्ट में ही होगी। बचाव पक्ष का कहना है कि पुलिस ने दो वर्ष पुराने मामले में भी आरोपी के परिजनों के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिए। जबकि इस मामले में पहले ही समझौता हो चुका था। उस दौरान गाड़ी भी रिकवर हो चुकी थी।
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फरीदाबाद। दो महीने पहले अग्रवाल कॉलेज में परीक्षा देकर लौट रही छात्रा निकिता के हत्याकांड में मुख्य आरोपी तौसीफ के साथी रेहान की जमानत याचिका अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सरताज बासवाना की अदालत ने खारिज कर दी। इससे आरोपी को एक और बड़ा झटका लगा है। अब रेहान के वकील जमानत के लिए उच्च न्यायालय का रुख कर सकते हैं।
दो महीने पहले 26 अक्तूबर को सोहना निवासी तौसीफ ने मेवात निवासी रेहान के साथ मिलकर अग्रवाल कॉलेज से परीक्षा देकर लौट रही छात्रा निकिता तोमर का कार में अपहरण करने की कोशिश की थी। नाकाम रहने पर उसने निकता की हत्या कर दी थी। इसके बाद पुलिस ने मौके से फरार आरोपी तौसीफ और रेहान को गिरफ्तार किया था। मंगलवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सरताज बासवाना की अदालत में बचाव पक्ष ने रेहान की जमानत याचिका लगाई थी, जिस पर अदालत ने बुधवार को फैसला दिया। अभी दोनों जेल में हैं। वहीं, वर्ष 2018 में निकिता के अपहरण के प्रयास में तौसीफ के माता-पिता को आरोपी बनाए जाने वाले मामले की सुनवाई भी अब फास्ट ट्रेक कोर्ट में ही होगी। बचाव पक्ष का कहना है कि पुलिस ने दो वर्ष पुराने मामले में भी आरोपी के परिजनों के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिए। जबकि इस मामले में पहले ही समझौता हो चुका था। उस दौरान गाड़ी भी रिकवर हो चुकी थी।
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