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चुनावी ड्यूटी से किया इनकार तो होगी कड़ी कार्रवाई: विक्रम सिंह
Mon, 02 Sep 2024 10:13 PM IST
नोएडा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फरीदाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फरीदाबाद
Updated Mon, 02 Sep 2024 10:13 PM IST
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कार्यालयों के अध्यक्षों को बिना उपायुक्त की अनुमति अवकाश स्वीकृत न करने के निर्देशअमर उजाला
फरीदाबाद। विधानसभा चुनाव-2024 को निष्पक्ष व शांतिपूर्ण करवाने के उद्देश्य से जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त विक्रम सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने सभी कार्यालयों के अध्यक्षों को बिना उनकी अनुमति के किसी भी अधिकारी और कर्मचारी के अवकाश स्वीकृत नहीं करने के निर्देश दिए हैं। किसी अधिकारी या कर्मचारी की ओर से चुनाव के कार्य में लापरवाही बरतने, चुनाव कार्य में बाधा उत्पन्न करने या चुनाव ड्यूटी से इनकार करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
लघु सचिवालय में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त विक्रम सिंह ने बताया कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव-2024 के अंतर्गत मतदान पांच अक्टूबर और मतगणना आठ अक्टूबर को कराई जाएगी। चुनाव का कार्य अति महत्वपूर्ण और निश्चित अवधि में संपन्न करवाना जरूरी होता है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत जिस अधिकारी और कर्मचारी को निर्वाचन संबंधित किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी दी जाती है। वह स्वत: भारत निर्वाचन आयोग के अधीन प्रतिनियुक्ति पर हो जाता है। उन्होंने जिला के सभी कार्यालयों के अध्यक्षों को निर्देश दिए कि बिना ठोस कारण किसी की भी लंबी छुट्टी स्वीकृत न की जाए। उन्होंने आदेश दिए कि यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी बीमार है तो बीमारी का प्रमाण पत्र सिविल सर्जन से सत्यापित होना चाहिए।
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फरीदाबाद। विधानसभा चुनाव-2024 को निष्पक्ष व शांतिपूर्ण करवाने के उद्देश्य से जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त विक्रम सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने सभी कार्यालयों के अध्यक्षों को बिना उनकी अनुमति के किसी भी अधिकारी और कर्मचारी के अवकाश स्वीकृत नहीं करने के निर्देश दिए हैं। किसी अधिकारी या कर्मचारी की ओर से चुनाव के कार्य में लापरवाही बरतने, चुनाव कार्य में बाधा उत्पन्न करने या चुनाव ड्यूटी से इनकार करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
लघु सचिवालय में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त विक्रम सिंह ने बताया कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव-2024 के अंतर्गत मतदान पांच अक्टूबर और मतगणना आठ अक्टूबर को कराई जाएगी। चुनाव का कार्य अति महत्वपूर्ण और निश्चित अवधि में संपन्न करवाना जरूरी होता है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत जिस अधिकारी और कर्मचारी को निर्वाचन संबंधित किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी दी जाती है। वह स्वत: भारत निर्वाचन आयोग के अधीन प्रतिनियुक्ति पर हो जाता है। उन्होंने जिला के सभी कार्यालयों के अध्यक्षों को निर्देश दिए कि बिना ठोस कारण किसी की भी लंबी छुट्टी स्वीकृत न की जाए। उन्होंने आदेश दिए कि यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी बीमार है तो बीमारी का प्रमाण पत्र सिविल सर्जन से सत्यापित होना चाहिए।
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