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बिना फायर एनओसी के चल रहे संस्थानों पर होगी सख्त कार्रवाई
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फरीदाबाद। जिले में आग से सुरक्षा संबंधी नियमों के प्रति लापरवाही की बात ग्रीवेंस कमेटी में उठने के बाद से विभाग हरकत में आ गया है। शुक्रवार को उपमुख्यमंत्री ने आदेश में कहा कि अग्निशमक विभाग से बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र के चल रहे संस्थानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। शनिवार को इसके लिए विभाग ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। सबसे पहले पुराने नोटिस के आधार पर अब नए नोटिस बनाए जा रहे हैं। इसमें संबंधित विभाग के मुखिया के नाम से अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी जाएगी। जवाब नहीं आने या एनओसी के लिए आवेदन नहीं करने पर नगर निगम के माध्यम से इमारत सील करने की कार्रवाई की जाएगी।
जिला अग्निशमक अधिकारी सत्यवान ने बताया कि पिछले दो महीने में उनके पास एक भी सरकारी विभाग की तरफ से आवेदन नहीं आया है। एक आरटीआई के जवाब में दी गई जानकारी को ग्रीवेंस कमेटी के सामने रखा गया था। उप मुख्यमंत्री के आदेश के बाद अब सभी विभागों को दोबारा से नोटिस जारी किए जा रहे हैं।
तीन सदस्यों की टीम करेगी कागजात पूरे करवाने में मदद
जिला अग्निशमक अधिकारी सत्यवान का कहना है कि कुछ विभागों के पास नियमों के तहत ज्यादातर चीजें पूरी हैं। जानकारी के अभाव और लापरवाही के चलते आवेदन नहीं किए गए। लोगों की सुविधा के लिए तीन सदस्यों की एक टीम बनाई जा रही है, जो कागजात पूरे करवाने की जानकारी देने में मदद करेगी। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में बने स्वास्थ्य केंद्र या छोटे खेल स्टेडियमों में लगभग सही तरह की सुविधा दी गई हैं। कुछेक कागजात पूरे करने के बाद एनओसी दी जा सकती है। इसके लिए आवेदनकर्ता की मदद की जाएगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सुरक्षित रह सकें।
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एक महीने के बाद सीलिंग के लिए जारी होंगे नोटिस
नोटिस जारी करने के एक महीने के भीतर जो भी संस्थान फायर एनओसी के लिए आवेदन नहीं करेगा, उसके भवन को सील करने के लिए नोटिस जारी किए जाएंगे। कुछ भवन ऐसे भी हैं जो पूरी तरह से कंडम घोषित हो चुके हैं। उन्हें एनओसी जारी नहीं की जा सकती। ऐसे भवनों की सूची बनाकर उच्च अधिकारियों को भेजी जाएगी।
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जिला अग्निशमक अधिकारी सत्यवान ने बताया कि पिछले दो महीने में उनके पास एक भी सरकारी विभाग की तरफ से आवेदन नहीं आया है। एक आरटीआई के जवाब में दी गई जानकारी को ग्रीवेंस कमेटी के सामने रखा गया था। उप मुख्यमंत्री के आदेश के बाद अब सभी विभागों को दोबारा से नोटिस जारी किए जा रहे हैं।
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तीन सदस्यों की टीम करेगी कागजात पूरे करवाने में मदद
जिला अग्निशमक अधिकारी सत्यवान का कहना है कि कुछ विभागों के पास नियमों के तहत ज्यादातर चीजें पूरी हैं। जानकारी के अभाव और लापरवाही के चलते आवेदन नहीं किए गए। लोगों की सुविधा के लिए तीन सदस्यों की एक टीम बनाई जा रही है, जो कागजात पूरे करवाने की जानकारी देने में मदद करेगी। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में बने स्वास्थ्य केंद्र या छोटे खेल स्टेडियमों में लगभग सही तरह की सुविधा दी गई हैं। कुछेक कागजात पूरे करने के बाद एनओसी दी जा सकती है। इसके लिए आवेदनकर्ता की मदद की जाएगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सुरक्षित रह सकें।
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एक महीने के बाद सीलिंग के लिए जारी होंगे नोटिस
नोटिस जारी करने के एक महीने के भीतर जो भी संस्थान फायर एनओसी के लिए आवेदन नहीं करेगा, उसके भवन को सील करने के लिए नोटिस जारी किए जाएंगे। कुछ भवन ऐसे भी हैं जो पूरी तरह से कंडम घोषित हो चुके हैं। उन्हें एनओसी जारी नहीं की जा सकती। ऐसे भवनों की सूची बनाकर उच्च अधिकारियों को भेजी जाएगी।