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Faridabad News: बिना लाइसेंस दुकानदार नहीं कर सकेंगे मांस की बिक्री
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नगर निगम सख्त, जारी की गई एडवाइजरी
मांस के स्रोत से संबंधित बिल और रिकॉर्ड हर समय दुकान पर उपलब्ध रखना अनिवार्य
अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। शहर में मांस की गुणवत्ता और साफ-सफाई को लेकर लगातार मिल रही शिकायतों के बाद नगर निगम फरीदाबाद पूरी तरह एक्शन मोड में आ गया है। नगर निगम के स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी नीतीश परवाल की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है, इसके तहत अब मांस की बिक्री एक पूरी तरह नियंत्रित व्यापार होगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माना, दुकान सील करने और कानूनी कार्रवाई तक की जाएगी।
नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि बिना वैध नगर निगम लाइसेंस के कोई भी दुकानदार मांस की बिक्री नहीं कर सकेगा। इसके साथ ही दुकानदारों को मांस के स्रोत से संबंधित बिल और रिकॉर्ड हर समय दुकान पर उपलब्ध रखना अनिवार्य होगा। निगम के अनुसार मांस केवल अधिकृत और स्वीकृत स्रोतों से ही खरीदा जाना चाहिए।
केवल प्राकृतिक मांस की ही अनुमति
जारी निर्देशों में यह भी साफ किया गया है कि केवल प्राकृतिक रूप से विकसित किए गए स्थलीय और जलीय जीव-जंतुओं के मांस की ही खरीद-बिक्री की अनुमति होगी। संदिग्ध, खराब, बदबूदार या स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मांस बेचने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।
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औचक निरीक्षण शुरू, तुरंत होगी कार्रवाई
नगर निगम की स्वास्थ्य टीमें शहर के विभिन्न इलाकों में मांस की दुकानों का औचक निरीक्षण करेंगी। निरीक्षण के दौरान यदि बिना लाइसेंस व्यापार, मांस के स्रोत का रिकॉर्ड न होना, खराब या संदिग्ध गुणवत्ता का मांस, या दुकान में साफ-सफाई व कचरा निस्तारण की उचित व्यवस्था नहीं पाई गई, तो निगम तत्काल कार्रवाई करेगा। कार्रवाई के तहत दुकान सील करना, मांस जब्त करना, लाइसेंस रद्द करना और हरियाणा सरकार की हिदायतों के अनुसार कानूनी कार्रवाई शामिल होगी।
जनस्वास्थ्य से कोई समझौता नहीं
स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी नीतीश परवाल ने कहा कि यह कदम सीधे तौर पर जनस्वास्थ्य की सुरक्षा से जुड़ा है और निगम का उद्देश्य फरीदाबाद को स्वच्छ व स्वस्थ शहर बनाना है। सभी मांस व्यापारियों को निगम द्वारा तय मानकों के अनुसार ही अपना व्यवसाय संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं। नगर निगम ने लोगों से भी अपील की है कि वे जागरूक रहें और केवल उन्हीं दुकानों से मांस खरीदें, जो स्वच्छ हो और जिनके पास वैध नगर निगम लाइसेंस मौजूद हो।
लोगों के स्वास्थ्य को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निरीक्षण के लिए टीमों का गठन कर लिया गया है। लाइसेंस बनाने के लिए व्यापारियों को जागरूक भी किया जा रहा है। - डॉ. नीतीश परवाल, स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी, नगर निगम
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मांस के स्रोत से संबंधित बिल और रिकॉर्ड हर समय दुकान पर उपलब्ध रखना अनिवार्य
अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। शहर में मांस की गुणवत्ता और साफ-सफाई को लेकर लगातार मिल रही शिकायतों के बाद नगर निगम फरीदाबाद पूरी तरह एक्शन मोड में आ गया है। नगर निगम के स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी नीतीश परवाल की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है, इसके तहत अब मांस की बिक्री एक पूरी तरह नियंत्रित व्यापार होगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माना, दुकान सील करने और कानूनी कार्रवाई तक की जाएगी।
नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि बिना वैध नगर निगम लाइसेंस के कोई भी दुकानदार मांस की बिक्री नहीं कर सकेगा। इसके साथ ही दुकानदारों को मांस के स्रोत से संबंधित बिल और रिकॉर्ड हर समय दुकान पर उपलब्ध रखना अनिवार्य होगा। निगम के अनुसार मांस केवल अधिकृत और स्वीकृत स्रोतों से ही खरीदा जाना चाहिए।
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केवल प्राकृतिक मांस की ही अनुमति
जारी निर्देशों में यह भी साफ किया गया है कि केवल प्राकृतिक रूप से विकसित किए गए स्थलीय और जलीय जीव-जंतुओं के मांस की ही खरीद-बिक्री की अनुमति होगी। संदिग्ध, खराब, बदबूदार या स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मांस बेचने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।
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औचक निरीक्षण शुरू, तुरंत होगी कार्रवाई
नगर निगम की स्वास्थ्य टीमें शहर के विभिन्न इलाकों में मांस की दुकानों का औचक निरीक्षण करेंगी। निरीक्षण के दौरान यदि बिना लाइसेंस व्यापार, मांस के स्रोत का रिकॉर्ड न होना, खराब या संदिग्ध गुणवत्ता का मांस, या दुकान में साफ-सफाई व कचरा निस्तारण की उचित व्यवस्था नहीं पाई गई, तो निगम तत्काल कार्रवाई करेगा। कार्रवाई के तहत दुकान सील करना, मांस जब्त करना, लाइसेंस रद्द करना और हरियाणा सरकार की हिदायतों के अनुसार कानूनी कार्रवाई शामिल होगी।
जनस्वास्थ्य से कोई समझौता नहीं
स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी नीतीश परवाल ने कहा कि यह कदम सीधे तौर पर जनस्वास्थ्य की सुरक्षा से जुड़ा है और निगम का उद्देश्य फरीदाबाद को स्वच्छ व स्वस्थ शहर बनाना है। सभी मांस व्यापारियों को निगम द्वारा तय मानकों के अनुसार ही अपना व्यवसाय संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं। नगर निगम ने लोगों से भी अपील की है कि वे जागरूक रहें और केवल उन्हीं दुकानों से मांस खरीदें, जो स्वच्छ हो और जिनके पास वैध नगर निगम लाइसेंस मौजूद हो।
लोगों के स्वास्थ्य को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निरीक्षण के लिए टीमों का गठन कर लिया गया है। लाइसेंस बनाने के लिए व्यापारियों को जागरूक भी किया जा रहा है। - डॉ. नीतीश परवाल, स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी, नगर निगम