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Faridabad News: युवक को गोली मारने के दोषी को सात साल की सजा

Wed, 21 Aug 2024 10:53 PM IST
नोएडा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फरीदाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फरीदाबाद Updated Wed, 21 Aug 2024 10:53 PM IST
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Seven years imprisonment to the person guilty of shooting a young man
न्यायालय की खबर
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- अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संजय कुमार शर्मा ने सुनाई सजा, पैसों के लेनदेन विवाद में मारी थी गोली

संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संजय कुमार शर्मा ने गोली मारने के दोषी को सजा सुनाई है। दोषी ने अगस्त 2009 में पैसों के लेनदेन में पिस्टल से गोली मार दी थी। पीड़ित ने पुलिस में नामजद मुकदमा दर्ज करवाया था। जिस मामले में दोषी व्यक्ति को कोर्ट ने सात साल की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।


बल्लभगढ़ की भीकम कॉलोनी निवासी बलराज 12 अगस्त 2009 को अपने दोस्ताें के साथ सेक्टर-3 स्थित महिपाल आर्य के घर जन्मदिन में गया था। उसके साथ में 15-20 अन्य लोग भी थे। वह सभी रात 11 बजे सड़क पर खड़े थे। इस दौरान गाड़ी से आए बिल्लू, राजू, मनोज ने पिस्टल से फायरिंग शुरू कर दी। उन्होंने तीन से चार राउंड फायरिंग की। एक गोली रवि भारद्वाज की पीठ में जा लगी। हमले में रवि जमीन पर गिर गया। हमलावर मौके से फरार हो गए। रवि के दोस्तों ने उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया। लीगल सेल के अधिवक्ता रविंद्र गुप्ता ने बताया कि शिकायतकर्ता बलराज और दोषी मनोज का पैसों को लेकर विवाद चल रहा था। बुधवार को कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए सजा सुनाई है।
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