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Faridabad News: सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम का आयोजन
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अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। लोगों में विधिक जागरूकता फैलाना और सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए विधिक साक्षरता शिविर का केंद्रीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अभियान की थीम कानून को जानो, जीवन बचाओ रखी गई है। अभियान के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से कई गांवों में जागरूकता कार्यक्रम किए जा चुके हैं।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं चेयरमैन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण संदीप गर्ग के कुशल मार्गदर्शन और सीजेएम एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव रितु यादव के सक्षम पर्यवेक्षण में ये शिविर आयोजित किया गया। इस अभियान का केंद्रीय कार्यक्रम जिला न्यायालय परिसर, सेक्टर-12, फरीदाबाद स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित किया गया। इसमें पैनल अधिवक्ता, पैरा लीगल वालंटियर्स, ट्रैफिक पुलिस अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि, और विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों के सदस्य सक्रिय रूप से शामिल हुए और आमजन को विधिक जानकारी प्रदान की।
सीजेएम रितु यादव ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए सड़क सुरक्षा एवं विधिक जागरूकता के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने गुड सेमरिटन कानून, मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 के महत्वपूर्ण प्रावधानों एवं मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण से संबंधित प्रक्रियाओं की जानकारी दी। उन्होंने यह भी समझाया कि ट्रैफिक नियमों एवं संकेतों का पालन क्यों आवश्यक है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी जैसी प्रसिद्ध कहावत के माध्यम से बताया कि एक क्षण की असावधानी कैसे जीवन के लिए घातक सिद्ध हो सकती है।
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इस विधिक जागरूकता पहल के अंतर्गत, विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों जैसे कि राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, गांव नचौली, फतेहपुर बिलौच, तिगांव, एवं गांव डीग में भी विधिक साक्षरता शिविरों का आयोजन किया गया। इस दौरान छात्रों को सड़क सुरक्षा संबंधी कानूनों एवं मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत उनके अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में संवेदनशील किया गया। इसके अलावा गांव अनंगपुर, गांव पाली, गांव फरीदपुर, गांव बडोली एवं गांव खंडवाली में भी आउटरीच शिविरों का आयोजन किया गया।
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फरीदाबाद। लोगों में विधिक जागरूकता फैलाना और सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए विधिक साक्षरता शिविर का केंद्रीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अभियान की थीम कानून को जानो, जीवन बचाओ रखी गई है। अभियान के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से कई गांवों में जागरूकता कार्यक्रम किए जा चुके हैं।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं चेयरमैन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण संदीप गर्ग के कुशल मार्गदर्शन और सीजेएम एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव रितु यादव के सक्षम पर्यवेक्षण में ये शिविर आयोजित किया गया। इस अभियान का केंद्रीय कार्यक्रम जिला न्यायालय परिसर, सेक्टर-12, फरीदाबाद स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित किया गया। इसमें पैनल अधिवक्ता, पैरा लीगल वालंटियर्स, ट्रैफिक पुलिस अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि, और विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों के सदस्य सक्रिय रूप से शामिल हुए और आमजन को विधिक जानकारी प्रदान की।
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सीजेएम रितु यादव ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए सड़क सुरक्षा एवं विधिक जागरूकता के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने गुड सेमरिटन कानून, मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 के महत्वपूर्ण प्रावधानों एवं मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण से संबंधित प्रक्रियाओं की जानकारी दी। उन्होंने यह भी समझाया कि ट्रैफिक नियमों एवं संकेतों का पालन क्यों आवश्यक है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी जैसी प्रसिद्ध कहावत के माध्यम से बताया कि एक क्षण की असावधानी कैसे जीवन के लिए घातक सिद्ध हो सकती है।
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इस विधिक जागरूकता पहल के अंतर्गत, विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों जैसे कि राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, गांव नचौली, फतेहपुर बिलौच, तिगांव, एवं गांव डीग में भी विधिक साक्षरता शिविरों का आयोजन किया गया। इस दौरान छात्रों को सड़क सुरक्षा संबंधी कानूनों एवं मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत उनके अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में संवेदनशील किया गया। इसके अलावा गांव अनंगपुर, गांव पाली, गांव फरीदपुर, गांव बडोली एवं गांव खंडवाली में भी आउटरीच शिविरों का आयोजन किया गया।