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Faridabad News: 31 मई तक पानी और सीवर का बकाया बिल जमा करने पर नहीं देना होगा ब्याज

Thu, 09 Apr 2026 01:04 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 09 Apr 2026 01:04 AM IST
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No interest will be charged on water and sewerage bills paid by May 31.
बिना मीटर वाले उपभोक्ताओं को नहीं मिलेगा लाभ, पहले मीटर लगवाना जरूरी
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अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। शहर के जल एवं सीवरेज उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए बकाया बिलों पर लगने वाले ब्याज और अधिभार को पूरी तरह माफ करने का निर्णय लिया गया है। उपभोक्ता 31 मई 2026 तक बकाया राशि जमा कर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

जारी आदेशों के तहत अब उपभोक्ताओं को पुरानी बकाया राशि पर किसी प्रकार का अधिभार नहीं देना होगा। केवल चालू बिलों के विलंबित भुगतान पर ही एक बार के लिए 10 प्रतिशत की दर से ब्याज वसूला जाएगा।
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नगर निगम आयुक्त धीरेंद्र खड़गटा के मार्गदर्शन में एडिशनल कमिश्नर सलोनी शर्मा ने बताया कि 31 दिसंबर 2025 तक के बकाया बिलों पर लगने वाला 100 प्रतिशत अधिभार एकमुश्त माफ किया जाएगा। इसके लिए उपभोक्ताओं को 31 मई 2026 तक अपने वर्तमान बिल के साथ बकाया राशि जमा करनी होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह छूट केवल मीटरयुक्त जल कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं को ही मिलेगी। जिन उपभोक्ताओं के पास मीटर रहित कनेक्शन है उन्हें पहले मीटरयुक्त कनेक्शन लेना अनिवार्य होगा तभी वे योजना का लाभ ले सकेंगे।
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