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Faridabad News: निचली अदालत का आदेश रद्द कर कंपनी को वाहन वापस करने के दिए निर्देश

Sun, 23 Aug 2026 10:36 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 23 Aug 2026 10:36 PM IST
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Lower court's order set aside; directions issued to return the vehicle to the company.
फरीदाबाद। महज 34,556 रुपये की बकाया राशि के कारण करीब 23.64 लाख रुपये का कमर्शियल वाहन कब्जे में लेने पर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार की अदालत ने एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज को झटका दिया है। अदालत ने निचली अदालत का 28 जुलाई का आदेश रद्द करते हुए कंपनी को वाहन वापस करने के निर्देश जारी किए हैं।
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पलवल निवासी दिनेश कुमार ने सितंबर 2024 में 5 साल की अवधि के लिए 23.64 लाख रुपये का ऋण लेकर ट्रक खरीदा था, जिसकी मासिक किस्त 51,720 रुपये थी। पीड़ित नियमित रूप से किस्तों का भुगतान कर रहा था और 13 जून 2026 तक केवल 33,556 रुपये ही बकाया थे। इसके बावजूद, 29 जून को फरीदाबाद से चेन्नई जाते समय एमपी के धार जिले में कंपनी ने रास्ते में वाहन को कब्जे में ले लिया। अदालत ने पाया कि ऋण समझौते की धारा 14 के तहत गाड़ी जब्त करने से पहले 7 दिन का पूर्व नोटिस देना अनिवार्य था, जबकि कंपनी 10 मार्च का नोटिस दिनेश को मिलने का कोई सबूत पेश नहीं कर सकी। इसके अलावा, दिनेश द्वारा गारंटर बनने वाले दूसरे व्यक्ति के लोन में चूक का हवाला देकर उसका वाहन जब्त करने को भी कोर्ट ने गलत ठहराया। कोर्ट ने टिप्पणी की कि वाहन खड़ा रहने से उसकी हालत खराब होगी और पीड़ित की आजीविका प्रभावित होगी। संवाद
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