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Faridabad News: लोक अदालत ने आरटीई के तहत स्कूलों को दाखिला देने दिया आदेश

Mon, 13 Oct 2025 06:01 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 13 Oct 2025 06:01 PM IST
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Lok Adalat orders schools to provide admission under RTE
मानसिक प्रताड़ना के लिए दो स्कूलों पर लगाया गया दस-दस हजार रुपये का जुर्माना
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संवाद न्यूज एजेंसी

फरीदाबाद। स्थानीय लोक अदालत ने आरटीई के तहत दाखिला न देने वाले स्कूलों के लिए आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि पात्र छात्रों को सात दिन में दाखिला दिया जाए। साथ ही छात्रों को मानसिक प्रताड़ना के लिए दस-दस हजार रुपये भी दें। यह कार्रवाई दिल्ली पब्लिक स्कूल सेक्टर-19 और फरीदाबाद मॉडल स्कूल सेक्टर-31 पर हुई है।

हरियाणा अभिभावक एकता मंच के प्रदेश महासचिव कैलाश शर्मा ने बताया कि पीड़ित छात्रों की ओर से जिले के कई स्कूलों के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई गई थी। विद्यार्थियों ने दिल्ली पब्लिक स्कूल, फरीदाबाद मॉडल स्कूल, सेंट पीटर स्कूल व मॉडर्न विद्या निकेतन स्कूल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। याचिका में कहा गया कि जिला शिक्षा अधिकारी ने उपरोक्त विद्यालयों को आरटीई के तहत दाखिला देने के लिए कहा था। इसके बावजूद भी विद्यालयों ने विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं दिया। अभिभावकों ने इसकी शिकायत डीईओ व डीसी ऑफिस में की थी, लेकिन कार्यालय की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई।
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अभिभावकों को न्याय न मिलने पर उन्होंने हरियाणा अभिभावक एकता मंच से संपर्क किया। मंच की ओर से वरिष्ठ लीगल एडवाइजर एडवोकेट बीएस विरदी ने आठ सितंबर को पीड़ित छात्र की ओर से लोक अदालत में केस दायर किया। 5,17,29 सितंबर और 6, 8 अक्तूबर को इस केस की सुनवाई हुई। अदालत ने 13 अक्तूबर को छात्रों के हित में फैसला सुनाया। हालांकि, सेंट पीटर व मॉडर्न विद्या निकेतन स्कूल का फैसला आना बाकी है। बता दें कि, इससे पहले डीएवी स्कूल सेक्टर-14 में अदालत के आदेश के बाद एक छात्र को आरटीई के तहत दाखिला दिलवाया गया था।
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