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Faridabad News: आज रात 10 बजे से जिले में भारी वाहन नहीं कर सकेंगे प्रवेश

Tue, 12 Aug 2025 01:12 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 12 Aug 2025 01:12 AM IST
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Heavy vehicles will not be able to enter the district from 10 pm tonight
फुल ड्रेस रिहर्सल के चलते 13 अगस्त की दोपहर दो बजे तक प्रतिबंध रहेगा जारी
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अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। स्वतंत्रता दिवस पर सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर जिले में भारी वाहनों की एंट्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। मंगलवार 12 अगस्त की रात 10 बजे से बुधवार 13 अगस्त की दोपहर दो बजे तक ये प्रतिबंध जारी रहेगा। इसके बाद 14 अगस्त की रात से 15 अगस्त की दोपहर तक भी ये प्रतिबंध रहेगा। इस दौरान फरीदाबाद से होकर भारी वाहन दिल्ली नहीं जा सकेंगे।

पुलिस उपायुक्त यातायात जयबीर सिंह के कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में सुरक्षा की दृष्टि से शहर में सुगम यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए फरीदाबाद शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। इसके तहत 13 अगस्त की फुल ड्रेस रिहर्सल के चलते 12 अगस्त की रात 10 बजे से 13 अगस्त को दोपहर दो बजे तक फरीदाबाद शहर में और फरीदाबाद से दिल्ली में प्रवेश करने वाले भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
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इसी तरह 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में 14 अगस्त की रात 10 बजे से 15 अगस्त को दोपहर दो बजे तक फरीदाबाद शहर में और फरीदाबाद से दिल्ली की और जाने वाले सभी सड़क मार्ग से भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
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प्रतिबंध के दौरान इन वाहनों को रहेगी छूट
इस प्रतिबंध के दौरान इमरजेंसी व आवश्यक सेवाओं वाले वाहनों को छूट रहेगी। इनमें दूध, फल, सब्जी, खाद्य पदार्थ, दवाइयां एवं मेडिकल सप्लाई, अग्निशमन, एंबुलेंस, पुलिस एवं आपातकालीन सेवा वाहन, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी ईंधन ले जाने वाले वाहन, सरकारी अथवा प्रशासनिक अनुमति प्राप्त विशेष वाहनों को आवागमन में छूट रहेगी।

ये रहेंगे प्रतिबंधित मार्ग
बदरपुर बॉर्डर, प्रहलादपुर, करणी सिंह शूटिंग रेंज, सूरजकुंड गोल चक्कर, दुर्गा बिल्डर, मीठापुर, मांगर चौकी नाका डेरा फतेहपुर दिल्ली, सेक्टर 30 कट, दिल्ली-मुम्बई एक्सप्रेसवे, सीकरी, एनएच-19 (पलवल रोड) एलसन जेसीबी चौक सहित सभी छोटे-बड़े मार्ग शामिल हैं।


यातायात पुलिस तैनात रहेगी

प्रतिबंधित समयावधि के दौरान यदि कोई भारी वाहन उपरोक्त आदेश का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सभी ट्रैफिक इंस्पेक्टर, जोनल अधिकारी एवं प्रबंधक अफसर थाना यातायात उपरोक्त आदेश की पालना दृढ़ता से करेंगे। यातायात पुलिस प्रवक्ता सूबे सिंह ने बताया कि पुलिस की अपील है कि सभी नागरिक एवं वाहन चालक यातायात नियमों का पालन करें। यातायात सहायता के लिए पुलिस हेल्पलाइन 0129-2267201, 222 5999 पर संपर्क करें।
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