बल्लभगढ़। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (जेएमआईसी) फरीदाबाद के आदेश पर तिगांव थाना पुलिस ने गांव ढैकोला के 18 लोगों के खिलाफ चोरी, तोड़फोड़, आपराधिक धमकी सहित विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस के अनुसार, सेक्टर-21सी निवासी मयंक चौधरी ने अदालत में दायर शिकायत में बताया कि वर्ष 2022 में उन्होंने गांव कबूलपुर खादर स्थित भूमि खरीदी थी और उस पर तारबंदी कर रखी थी। 22 अगस्त 2025 को भूमि की तारबंदी की मरम्मत के दौरान कुछ आरोपियों ने हथियारों के साथ पहुंचकर मारपीट और अभद्रता की थी, जिसके संबंध में पहले से प्राथमिकी दर्ज है। शिकायत में आरोप लगाया गया कि 17 सितंबर 2025 की रात आरोपियों ने दोबारा उनकी जमीन की तारबंदी और दीवार तोड़ दी व वहां रखा करीब तीन लाख रुपये का सामान चोरी कर लिया। जब शिकायतकर्ता के परिजन मौके पर पहुंचे तो आरोपियों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी और पहले दर्ज प्राथमिकी में समझौता करने का दबाव बनाया। मयंक चौधरी ने आरोप लगाया कि उन्होंने डीसीपी बल्लभगढ़, एसीपी तिगांव तथा पुलिस आयुक्त फरीदाबाद को कई बार लिखित शिकायतें दीं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया। अदालत ने तिगांव थाना प्रभारी को मनीष, सतीश, चमन, पवन, सतबीर, जयबीर, सुंदर, आजाद, सुनील, सूरज, अनिल, बिजेंद्र, दयाराम, बब्लू, परमाल उर्फ पन्नी, राजबीर, राजेंद्र और गोगी समेत 18 आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दिए। संवाद