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Faridabad News: डीटीपी ने पार्क एलीट में पांच इमारतों को किया सील
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सेक्टर-75 में हुई कार्रवाई, भारी संख्या में मौजूद रहे पुलिसकर्मी
संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। जिला नगर योजनाकार (डीटीपी) विभाग ने बृहस्पतिवार को सेक्टर-75 स्थित लाइसेंस प्राप्त कॉलोनी बीपीटीपी पार्क एलीट में भवन निर्माण नियमों का उल्लंघन और आवासीय भूखंडों के व्यावसायिक इस्तेमाल के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पांच भवनों को सील किया। कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद रहे। विभाग ने भवनों में किए गए स्वीकृत नक्शे के उल्लंघन और जमीन के गलत इस्तेमाल को आधार बनाया।
निरीक्षण के दौरान ऐसे भवनों को चिह्नित किया गया, जहां स्वीकृत भवन योजना के विपरीत निर्माण या उपयोग किया जा रहा था। इसके बाद नियमानुसार सीलिंग की कार्रवाई की गई। विभाग की टीम ने कार्रवाई की फोटो और वीडियोग्राफी भी कराई है। अधिकारियों के अनुसार भवन निर्माण नियमों के उल्लंघन और भूखंडों के दुरुपयोग के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। सील किए गए भवनों में दोबारा गतिविधियां शुरू करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
जिला नगर योजनाकार यजन चौधरी के अनुसार अभियान का मुख्य उद्देश्य आवासीय भूखंडों पर बिना अनुमति व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक लगाना है। यजन चौधरी ने बताया कि शहर की लाइसेंस प्राप्त कॉलोनियों में भवन निर्माण और भूखंडों के इस्तेमाल के लिए निर्धारित नियमों का पालन जरूरी है। आवासीय प्लॉट का व्यावसायिक गतिविधियों के लिए इस्तेमाल करने या स्वीकृत नक्शे में बदलाव करने पर कार्रवाई की जाएगी।
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संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। जिला नगर योजनाकार (डीटीपी) विभाग ने बृहस्पतिवार को सेक्टर-75 स्थित लाइसेंस प्राप्त कॉलोनी बीपीटीपी पार्क एलीट में भवन निर्माण नियमों का उल्लंघन और आवासीय भूखंडों के व्यावसायिक इस्तेमाल के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पांच भवनों को सील किया। कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद रहे। विभाग ने भवनों में किए गए स्वीकृत नक्शे के उल्लंघन और जमीन के गलत इस्तेमाल को आधार बनाया।
निरीक्षण के दौरान ऐसे भवनों को चिह्नित किया गया, जहां स्वीकृत भवन योजना के विपरीत निर्माण या उपयोग किया जा रहा था। इसके बाद नियमानुसार सीलिंग की कार्रवाई की गई। विभाग की टीम ने कार्रवाई की फोटो और वीडियोग्राफी भी कराई है। अधिकारियों के अनुसार भवन निर्माण नियमों के उल्लंघन और भूखंडों के दुरुपयोग के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। सील किए गए भवनों में दोबारा गतिविधियां शुरू करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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जिला नगर योजनाकार यजन चौधरी के अनुसार अभियान का मुख्य उद्देश्य आवासीय भूखंडों पर बिना अनुमति व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक लगाना है। यजन चौधरी ने बताया कि शहर की लाइसेंस प्राप्त कॉलोनियों में भवन निर्माण और भूखंडों के इस्तेमाल के लिए निर्धारित नियमों का पालन जरूरी है। आवासीय प्लॉट का व्यावसायिक गतिविधियों के लिए इस्तेमाल करने या स्वीकृत नक्शे में बदलाव करने पर कार्रवाई की जाएगी।
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