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भू मालिकों के झांसे में आकर फार्म हाउस की खरीद-फरोख्त न करें : डीसी

Tue, 12 Sep 2023 10:38 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 12 Sep 2023 10:38 PM IST
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Don't fall prey to land owners and buy or sell farm houses: DC
अमर उजाला ब्यूरो
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फरीदाबाद। उपायुक्त विक्रम सिंह ने कहा कि भू मालिकों के झांसे में आकर फार्म हाउस की खरीद-फरोख्त नहीं करें। ऐसे निर्माणों को गिरा दिया जाएगा। दूसरी ओर सरकारी नियमों के उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सरकार के नियमों के अनुरूप तीन वर्ष की कैद की सजा या 50 हजार रुपये जुर्माना अथवा दोनों हो सकते हैं और रजिस्ट्री होने उपरांत भी निर्माण को गिरा दिया जाएगा।

डीसी ने आगे बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा शहरी क्षेत्र अधिनियम 1975 तहत अधिसूचित किया हुआ है। जिसमें किसी भी प्रकार के निर्माण, सड़कें बनाने व कॉलोनी विकसित करने से पहले निदेशक नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग की अनुमति ली जानी अनिवार्य है। गांव अनंगपुर में प्रॉपर्टी डीलर रितेश सोनी व मुकेश रावत द्वारा अवैध रूप से सड़कें बनाकर फार्म हाउस काॅलोनी विकसित की जा रही है। जिस बारे प्रॉपर्टी डीलरों द्वारा 1200 वर्ग गज से लेकर 1800 वर्ग गज तक के फार्म हाउस प्लॉटों की खरीद/फरोख्त के लिए विज्ञापन जारी किए गए हैं। इन लोगों के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जा चुकी है। लोग ऐसे विज्ञापनों में आ आए और फार्म हाउस या प्लॉट लेने से बचे। प्रशासन ऐसे निर्माणों पर तोड़फोड़ की कार्रवाई करती है।
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