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Faridabad News: बच्ची से छेड़छाड़ को कोर्ट ने सुनाई दोषी को तीन वर्ष सजा

Wed, 22 May 2024 10:34 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 22 May 2024 10:34 PM IST
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Court sentenced the culprit to three years for molesting a child
दोषी की बेटी की सहेली थी पीड़ित, 45 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
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फरीदाबाद। पड़ोस की 13 वर्षीय बच्ची से छेड़छाड़ करने के मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हेमराज मित्तल की कोर्ट ने दोषी को तीन वर्ष की सजा और 45 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। सेक्टर-7 निवासी अनूप के पड़ोस में 13 वर्षीय बच्ची परिजनों के साथ रहती है और आठवीं क्लास में पढ़ती है। बच्ची के माता पिता शिक्षक है।

लीगल सेल के अधिवक्ता रविंदर गुप्ता ने बताया कि मई, 2021 में दोषी अनूप की 11 साल की बेटी पीड़ित बच्ची के घर आई और उसे खेलने के लिए बुला कर ले गई थी। दोनों बच्चियां खेल रही थीं तभी दोषी अनूप ने बच्ची को अपने कमरे में बंद कर दिया और उससे छेड़छाड़ की। उसे डराने के लिए बदनाम करने की भी धमकी दी थी। घटना के बाद से बच्ची सहमी हुई रहती थीं। एक दिन मां ने जब उससे कारण पूछा तो उसने पूरी घटना बताई। इसके बाद 13 जून, 2021 को सेक्टर सात पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। तभी से यह मामला अदालत में विचाराधीन था। बुधवार को केस की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अनूप को तीन साल की सजा सुनाई। ब्यूरो
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