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Faridabad News: अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म में तीन दोषियों को 20-20 साल की जेल
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दो साल पहले का मामला, मुख्य आरोपी पर लगा 60 हजार का जुर्माना
अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। दो साल पहले महिला का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म मामले में मंगलवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ज्योति लांबा की अदालत ने दोषियों को 20-20 साल कैद के साथ मुख्य आरोपी पर 60 और अन्य दो पर 40-40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
27 वर्षीय महिला जिला पलवल के एक स्पा सेंटर पर नौकरी करती थी। 22 दिसंबर 2021 को ऑटो में बैठकर फरीदाबाद अपने घर आ रही थी। वाईएमसीए चौक पहुंचने पर ऑटो में सवार राजू उसका अपहरण कर अन्य ऑटो से सारन गांव स्थित अपने घर ले गया। वहां पहले से उसके दोस्त नीरज व रिंकू मौजूद थे। तीनों ने महिला के साथ दुष्कर्म किया। कई घंटे तक महिला को बंधक बनाए रखा था। दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने के बाद तीनों ने महिला को धमकी दी कि अगर उसने पुलिस या अन्य किसी को इस बारे में बताया तो उसे मार दिया जाएगा। महिला घबरा गई और उसने शिकायत नहीं की। बाद में 24 दिसंबर को महिला ने सारन थाने में शिकायत की। पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म, अपहरण व जान से माने की धमकी देने की धाराओं में केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। इसके बाद से मामला अदालत में विचाराधीन था। अदालत ने तीनों को गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर 20-20 साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है। राजू पर 60 हजार और अन्य दो दोषियों पर 40-40 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है।
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अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। दो साल पहले महिला का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म मामले में मंगलवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ज्योति लांबा की अदालत ने दोषियों को 20-20 साल कैद के साथ मुख्य आरोपी पर 60 और अन्य दो पर 40-40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
27 वर्षीय महिला जिला पलवल के एक स्पा सेंटर पर नौकरी करती थी। 22 दिसंबर 2021 को ऑटो में बैठकर फरीदाबाद अपने घर आ रही थी। वाईएमसीए चौक पहुंचने पर ऑटो में सवार राजू उसका अपहरण कर अन्य ऑटो से सारन गांव स्थित अपने घर ले गया। वहां पहले से उसके दोस्त नीरज व रिंकू मौजूद थे। तीनों ने महिला के साथ दुष्कर्म किया। कई घंटे तक महिला को बंधक बनाए रखा था। दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने के बाद तीनों ने महिला को धमकी दी कि अगर उसने पुलिस या अन्य किसी को इस बारे में बताया तो उसे मार दिया जाएगा। महिला घबरा गई और उसने शिकायत नहीं की। बाद में 24 दिसंबर को महिला ने सारन थाने में शिकायत की। पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म, अपहरण व जान से माने की धमकी देने की धाराओं में केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। इसके बाद से मामला अदालत में विचाराधीन था। अदालत ने तीनों को गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर 20-20 साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है। राजू पर 60 हजार और अन्य दो दोषियों पर 40-40 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है।
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